बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की हत्या की जांच के मामले में महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के रवैये पर गंभीर असंतोष जताया। शिंदे की मौत पुलिस मुठभेड़ में उन परिस्थितियों में हुई, जिन्हें अदालत ने संदिग्ध पाया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने जांच के प्रति सीआईडी के उदासीन रवैये की आलोचना की और शिंदे की मौत के कारणों की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। आरोपी 24 वर्षीय व्यक्ति को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर में पुलिस स्थानांतरण के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
मुठभेड़ की जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को सीआईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने के बाद हाईकोर्ट की चिंताएं उत्पन्न हुईं। पीठ ने टिप्पणी की, “राज्य सीआईडी इसे इतने हल्के में कैसे ले सकती है? यह हिरासत में मौत से जुड़ा मामला है।” उन्होंने सीआईडी पर मजिस्ट्रेट से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, जिससे विभाग की ईमानदारी के बारे में “गलत और प्रतिकूल” निष्कर्ष निकला।
अदालत ने मामले से संबंधित आवश्यक चिकित्सा कागजात एकत्र करने में सीआईडी की विफलता की ओर भी इशारा किया, जिससे विभाग की समग्र तत्परता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। हाईकोर्ट ने कहा, “क्या आप जानबूझकर मजिस्ट्रेट से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं।”
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र किए जाएं और मजिस्ट्रेट द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने सीआईडी को उचित न्यायिक जांच की सुविधा के लिए बयानों और सबूतों का पूरा सेट प्रदान करने का आदेश दिया।
यह सुनवाई 24 सितंबर की एक घटना से उपजी है, जब शिंदे ने कथित तौर पर एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए तलोजा जेल से ठाणे ले जाए जाने के दौरान एक पुलिस अधिकारी से पिस्तौल छीन ली थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे ने वैन के अंदर तीन गोलियां चलाईं, जिससे एक अधिकारी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली मार दी गई। पुलिस की कहानी में शिंदे की हथकड़ी हटाने की बात शामिल है, ताकि वह पानी पी सके, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर हथियार जब्त कर लिया।
हाई कोर्ट का हस्तक्षेप कानून प्रवर्तन प्रथाओं की देखरेख और जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, खासकर हिरासत में मौतों और सत्ता के संभावित दुरुपयोग से जुड़े मामलों में। इस मामले ने पुलिस के घटनाक्रम के संस्करण की प्रामाणिकता पर सार्वजनिक और कानूनी बहस छेड़ दी है, जिसमें शिंदे के पिता ने एक याचिका दायर कर दावा किया है कि उनके बेटे की हत्या एक फर्जी मुठभेड़ में की गई थी।