इंदौर : 2008 उद्यान सौंदर्यीकरण घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित 9 को तीन साल की सजा

शहर के मेघदूत उपवन (बगीचे) के सौंदर्यीकरण में 33.60 लाख रुपये की अनियमितता में शामिल होने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी सहित नौ लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। एक अभियोजन अधिकारी ने कहा।’

2008 के मामले में दोषी पाए गए लोगों में इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के पूर्व सदस्य और अधिकारी शामिल थे।

READ ALSO  भगवान कृष्ण को नाबालिग बताते हुए उनके संरक्षक की नियुक्ति के लिए अदालत में याचिका दायर की गई

अधिकारी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने 2008 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आईएमसी के तीन पूर्व पार्षदों सूरज केरो, राजेंद्र सोनी और कैलाश यादव को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मामले के दोषियों में से एक केरो वर्तमान में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं।

अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, एक ठेकेदार, केशव पंडित और तत्कालीन आईएमसी अधिकारी- सुरेश कुमार जैन, अमानुल्लाह खान, विद्यानिधि श्रीवास्तव, ऋषि प्रसाद गौतम और जगदीश दागोनकर को भी दोषी पाया गया और जेल की सजा दी गई।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई, कॉर्बेट टाइगर सफारी घोटाले में पूर्व निदेशक पर अभियोजन की अनुमति न देने पर मुख्य सचिव को अदालत में तलब करने की चेतावनी

उन्होंने कहा कि मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए गए सभी आईएमसी अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि आरोपियों ने मेघदूत उपवन के सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले से किए गए कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान करके आईएमसी को 33.60 लाख रुपये का चूना लगाया था।

READ ALSO  ब्रेकिंग: कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहने पर बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles