इंदौर : 2008 उद्यान सौंदर्यीकरण घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित 9 को तीन साल की सजा

शहर के मेघदूत उपवन (बगीचे) के सौंदर्यीकरण में 33.60 लाख रुपये की अनियमितता में शामिल होने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी सहित नौ लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। एक अभियोजन अधिकारी ने कहा।’

2008 के मामले में दोषी पाए गए लोगों में इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के पूर्व सदस्य और अधिकारी शामिल थे।

अधिकारी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने 2008 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आईएमसी के तीन पूर्व पार्षदों सूरज केरो, राजेंद्र सोनी और कैलाश यादव को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

मामले के दोषियों में से एक केरो वर्तमान में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं।

अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, एक ठेकेदार, केशव पंडित और तत्कालीन आईएमसी अधिकारी- सुरेश कुमार जैन, अमानुल्लाह खान, विद्यानिधि श्रीवास्तव, ऋषि प्रसाद गौतम और जगदीश दागोनकर को भी दोषी पाया गया और जेल की सजा दी गई।

READ ALSO  हाईकोर्ट का निर्णय प्राथमिकी दर्ज करने के चरण पर मात्र यह देखना ज़रूरी कि क्या सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है

उन्होंने कहा कि मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए गए सभी आईएमसी अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि आरोपियों ने मेघदूत उपवन के सौंदर्यीकरण के नाम पर पहले से किए गए कार्यों के लिए विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान करके आईएमसी को 33.60 लाख रुपये का चूना लगाया था।

READ ALSO  आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन नए विधेयक पेश किए जाने का सुप्रीम कोर्ट जज राजेश बिंदल ने स्वागत किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles