RSS के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में भिवंडी कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया, जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़कर बदनाम करने का आरोप लगाया है।

भिवंडी की एक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एलसी वाडिकर के सामने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे, जो कि एक आरएसएस कार्यकर्ता हैं, का ‘एक्जामिनेशन-इन-चीफ’ (एक वादी/अपने पक्ष के वकील द्वारा गवाह से पूछताछ) शुरू हुआ।

READ ALSO  आईफोन की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर उपभोक्ता अदालत ने दुकान पर जुर्माना लगाया

कुंटे ने 2014 में एक रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की थी।

Video thumbnail

शिकायत में दावा किया गया कि यह बयान झूठा था और इससे आरएसएस की छवि धूमिल हुई।

शनिवार को सुनवाई के दौरान कुंटे ने अदालत को राहुल गांधी के भाषण की एक डीवीडी भी सौंपी।

उनके वकील ने सबूत के तौर पर सात नए दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन राहुल गांधी के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें कॉपी नहीं दी गई।

READ ALSO  धारा 319 CrPC में कोर्ट को विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेताया

शिकायतकर्ता के वकील ने फिर वकील अय्यर को प्रतियां प्रदान कीं।

कुंटे की मुख्य परीक्षा एक जुलाई 2023 को जारी रहेगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles