पटना कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार जेल में ही रहने का आदेश दिया है

पटना की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप अब यहां बेउर सेंट्रल जेल में रहेंगे।

कश्यप, जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै की एक जेल से बिहार लाया गया था, को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा दायर मामलों के सिलसिले में पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया था।

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उनके खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में कई एफआईआर दर्ज की गईं।

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कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया, “चूंकि उन्हें तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत मिल गई है, इसलिए न्यायाधीश ने कहा कि वह अब बिहार की जेल में रहेंगे। जब भी जरूरत होगी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु की अदालत में पेश किया जाएगा।” संवाददाताओं से।

मार्च 2023 में ईओयू ने तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के प्रवासियों पर हमले दिखाने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में मनीष कश्यप उर्फ ​​त्रिपुरारी कुमार और दो अन्य को गिरफ्तार किया।

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