बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक लड़की से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोषी पर 76,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि कहा कि उसका अपराध “भयानक” था और “दुर्लभतम” श्रेणी में आता था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विद्या सागर राय के अनुसार पीड़िता की मां ने 18 जून 2009 को जिले के करगहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता, जो एक विधवा है, ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के बाद गला घोंट दिया था।