अधिवक्ता परिषद, अवध प्रांत द्वारा ‘युवा अधिवक्ताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लाभ’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया

आज गोमती नगर में अधिवक्ता परिषद, अवध प्रांत द्वारा ‘युवा अधिवक्ताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लाभ’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

युवा अधिवक्ताओं के लिए उपरोक्त संगोष्ठी में आयकर के वरिष्ठ वकील के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिटर्न दाखिल करने वाले युवा वकीलों को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्य अतिथि डॉ. वी.के. सिंह शासकीय अधिवक्ता, लखनऊ हाईकोर्ट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विषय की सराहना की और युवा वकीलों के लिए चिंता व्यक्त की और बताया कि वे रिटर्न दाखिल करके कई लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे अधिवक्ता परिषद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी बिरादरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य वक्ता श्री पंकज अग्रवाल एक प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए युवा वकीलों को पेशे के प्रारंभिक चरण में रिटर्न दाखिल करने की गंभीरता के बारे में बताया, साथ ही युवा वकीलों से हर साल नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया ताकि वे समय-समय पर लाभान्वित हो सकें।

READ ALSO  REET में बीएड छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, नहीं मिली अंतरिम राहत; नियुक्ति अंतिम आदेश के अधीन

वरिष्ठ वकील संजीव शंखधर ने युवा वकीलों को संबोधित करते हुए आईटी रिटर्न दाखिल करने के फायदे और समय पर रिटर्न दाखिल न करने के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए।

लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले आयकर विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने भी रिटर्न दाखिल करने के संबंध में युवा वकीलों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों और विशेष रूप से वकीलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करके देश के विकास में योगदान देना आवश्यक है।

READ ALSO  उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई अंतरिम आदेश नहीं, आगे सुनवाई की उम्मीद

अधिवक्ता परिषद अवध द्वारा उक्त संगोष्ठी का आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी श्रीवास्तव, महासचिव मीनाक्षी परिहार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम चंद्र राय, अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी, सीएससी अजय पांडेय, अनिल पांडे, डॉ पूजा सिंह अटल, अजय कुमार त्रिपाठी, अमित राय, वैभव पांडे, पायल सिंह, अविनाश सिंह विशेन, सविता सिंह, संजीव तिवारी और खुशबू सिंह, अशोक यादव, सविता सिंह की अध्यक्षता में किया गया।

READ ALSO  महिला को करियर और बच्चे के बीच चयन करने के लिए नहीं कहा जा सकता: हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles