एएसजी ने ईडी में अनियमितताओं पर उठाए सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति दाखिल बेल मामले की जानकारी ली

सुप्रीम कोर्ट में एक असामान्य खुलासे ने न्यायिक जांच को तेज कर दिया, जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बिना उचित अनुमति के दाखिल एक हलफनामे पर चिंता व्यक्त की। यह बयान विभागीय प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की ओर ले गया।

यह हलफनामा एक जमानत याचिका से संबंधित था और इसे अदालत में सीधे दाखिल किया गया, बिना परंपरागत समीक्षा प्रक्रिया से गुजरे। इसने इसकी वैधता और ईडी के आंतरिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए। एएसजी ने बताया, “मैंने व्यक्तिगत रूप से निदेशक से विभागीय जांच शुरू करने और संबंधित अधिकारी को आज अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है,” इस चूक की गंभीरता को रेखांकित करते हुए।

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न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, इस खुलासे से हैरान रह गए। एएसजी ने स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त की: “मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है; मैं अपनी तरफ से जांच करूंगा। विभाग में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए।”

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मामले को और उलझाते हुए, एएसजी ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर ऐसे मामलों में जिम्मेदार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, “एओआर की गलती नहीं है; यह ईडी से आया है, बिना उचित चैनलों से समीक्षा के,” जिससे जिम्मेदारी वापस प्रवर्तन निदेशालय पर आ गई।

अदालत कक्ष, जो कानूनी पेशेवरों और मीडिया से भरा हुआ था, इस खुलासे के प्रभावों से गूंज उठा। इस घटना ने न केवल ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, बल्कि देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी के निगरानी तंत्र में संभावित खामियों को भी उजागर किया।

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इस स्थिति को देखते हुए, अदालत ने हलफनामे से संबंधित आगे की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दी और इस मामले की गहन जांच के लिए अगली सुनवाई निर्धारित की। न्यायिक निकाय ने यह भी जोर दिया कि इस प्रकार की प्रक्रिया संबंधी चूकों को रोकने के लिए व्यापक जांच आवश्यक है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं की साख बनी रहे।

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