अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी हाल ही में की गई गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेश को चुनौती दी।

यह कानूनी कदम शनिवार को दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने के फैसले के बाद उठाया गया है। सीबीआई ने तीन दिन की हिरासत में पूछताछ पूरी करने के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी ने 14 दिन की जेल अवधि के लिए तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि “जांच और न्याय के हित में” उनकी निरंतर हिरासत आवश्यक थी।

READ ALSO  अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी सिद्ध होने पर ही IPC की धारा 364A के तहत हो सकती है सजा: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि केजरीवाल को 12 जुलाई को फिर से अदालत में पेश होना होगा।

केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें 21 मार्च को शुरू हुईं, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब बंद हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। हालाँकि एक ट्रायल कोर्ट ने शुरू में उन्हें ज़मानत दे दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिए सिनेमा में सुगम्यता सुविधाओं को शामिल करने का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles