आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनर रिंग रोड मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका 18 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अमरावती इनर रिंग रोड मामला राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित हेरफेर, इनर रिंग रोड के संरेखण और नायडू के शासन के दौरान कई कंपनियों को अनुचित संवर्धन की पेशकश करने के लिए बीज पूंजी के कथित उपयोग से संबंधित है।
आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी ने सोमवार को नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।

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इसी मामले में, पूर्व मंत्री पी नारायण से जुड़े तीन और व्यक्तियों, आर संबाशिव राव, पी प्रमिला और पी रमा देवी ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
सीआईडी ने उनमें से दो को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी किया और शेष व्यक्ति को भी नोटिस भेजने की प्रक्रिया में है। इन घटनाक्रमों के बाद, हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाएँ बंद कर दीं।

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इसके अलावा, सीआईडी ने अमरावती भूमि घोटाला मामले को फिर से खोलने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नारायण आरोपी हैं।

जांच एजेंसी ने मामले को फिर से खोलने के लिए अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसे और सबूत मिले हैं, जिन्हें वह अदालत के सामने रखना चाहती है।

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चूंकि विरोधी वकील अमरावती भूमि घोटाला मामले में आपत्तियां दाखिल करना चाहते थे, इसलिए हाई कोर्ट ने इसे 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया।

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