वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर 1 जुलाई तक रोक: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए राज्य पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से 1 जुलाई तक रोक दिया है। यह मामला हाल ही में एक रोड शो के दौरान पार्टी समर्थक की मृत्यु से जुड़ा है।

यह घटना 18 जून की है जब रेड्डी पलनाडु ज़िले के रेंटापल्ला गांव में एक वाईएसआरसीपी नेता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने एक साल पहले कथित रूप से तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) नेताओं और स्थानीय पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली थी।

गांव की ओर जाते समय रेड्डी के काफिले में शामिल एक वाहन की चपेट में पार्टी समर्थक सी. सिंगैया आ गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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रेड्डी ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को 1 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

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