केरल की अदालत ने अलुवा में बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया

यहां की एक POCSO अदालत ने शनिवार को बिहार की पांच वर्षीय लड़की के सनसनीखेज अलुवा बलात्कार और हत्या मामले में एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया।

विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के सोमन ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अश्वाक आलम को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया और सजा सुनाने के लिए मामले की तारीख नौ नवंबर तय की।

अपराध होने के 99 दिन बाद सजा हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 जुलाई को, पीड़िता के समान इमारत में रहने वाले आलम द्वारा कथित तौर पर पांच वर्षीय लड़की का अपहरण किया गया, क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

READ ALSO  क्या खरीद मूल्य के भुगतान किए बिना विक्रय विलेख (Sale Deed ) का निष्पादन शून्य है? जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

बाद में, उसका शव 29 जुलाई को पास के अलुवा इलाके में एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे में फेंका हुआ पाया गया था।

Related Articles

Latest Articles