धारा 304 आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा ‘अत्यधिक’ है यदि सुधारात्मक लक्ष्य पहले से काटी गई जेल अवधि से पूरे हो रहे हों: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जेल अपील पर आंशिक रूप से सुनवाई करते हुए, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को उसके द्वारा जेल में पहले से बिताई गई अवधि (Period already undergone) में बदल दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने माना कि हालांकि दोषसिद्धि सही थी, लेकिन मामले की परिस्थितियों और ‘सजा के सुधारात्मक सिद्धांत’ (Reformative Theory of Punishment) को देखते हुए उम्रकैद की सजा “अत्यधिक” (Excessive) थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 12 दिसंबर, 2013 की एक घटना से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीमती मालती देवी का विवाह घटना से छह महीने पहले अपीलकर्ता बाबा विश्वकर्मा से हुआ था। मालती देवी की पिछली शादी से उनकी डेढ़ साल की बेटी काजल थी।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि रात करीब 8:00 बजे, अपीलकर्ता ने गुस्से में आकर बच्ची को जमीन पर पटक दिया और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 5, इलाहाबाद) ने 2 अगस्त, 2019 को अपीलकर्ता को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद व 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता के वकील ने दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। उन्होंने मुख्य गवाह (PW-1) के चरित्र और उनके पिछले विवाहों के विवरण में विरोधाभासों का हवाला देते हुए उनकी गवाही को अविश्वसनीय बताया। यह भी तर्क दिया गया कि घटना बिना किसी पूर्व योजना के, अचानक और आवेश में हुई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता कोई आदतन अपराधी नहीं है और वह पहले ही 12 साल से अधिक की जेल काट चुका है।

वहीं, राज्य की ओर से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) ने अपील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची की मां (PW-1) स्वयं चश्मदीद गवाह थी और उनके पास अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। राज्य ने तर्क दिया कि मेडिकल साक्ष्य मौखिक गवाही की पुष्टि करते हैं और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा में ढील नहीं दी जानी चाहिए।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाह के चरित्र पर लगाए गए आरोप, “किसी भी तरह से मामले के गुणों (Merits) को प्रभावित नहीं करते हैं।” बेंच ने पाया कि चूंकि घटना रात में घर के अंदर हुई थी, इसलिए PW-1 ही एकमात्र संभावित चश्मदीद गवाह थीं और उनकी गवाही विश्वसनीय है।

हालांकि, सजा की अवधि (Quantum of Sentence) पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने धारा 304 आईपीसी के संदर्भ में कहा:

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“धारा 304 आईपीसी में किसी न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। मामले की परिस्थितियों के अनुरूप सजा देने का विवेक न्यायालय के पास है।”

अदालत ने ‘सजा के सुधारात्मक सिद्धांत’ पर जोर देते हुए मो. गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1977) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उद्धृत किया:

“कठोर और क्रूर सजा देना अतीत और प्रतिगामी समय की निशानी है। आज मानवता सजा को एक ऐसे व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखती है जो आपराधिकता की ओर भटक गया है… यदि आप किसी व्यक्ति को प्रतिशोधात्मक रूप से दंडित करना चाहते हैं, तो आप उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो आपको उसमें सुधार लाना होगा, और चोट पहुंचाने से व्यक्ति में सुधार नहीं होता।”

बेंच ने ‘समानुपात के सिद्धांत’ (Doctrine of Proportionality) का भी उल्लेख किया और माना कि सजा की प्रक्रिया समाज की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

धारा 304 (पार्ट-I) आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को कायम रखते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में उम्रकैद की सजा “बहुत कठोर और गंभीर” थी।

हाईकोर्ट ने उल्लेख किया:

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“अपीलकर्ता पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से जेल में है… इसी सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, हम मानते हैं कि कोई भी अभियुक्त सुधार के अयोग्य नहीं है और इसलिए, उन्हें सामाजिक मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए।”

हाईकोर्ट ने सजा को संशोधित कर उसे अपीलकर्ता द्वारा अब तक जेल में बिताई गई अवधि (12 वर्ष से अधिक) तक सीमित कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया 20,000 रुपये का जुर्माना उसे रिहाई की तारीख से दो महीने के भीतर जमा करना होगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

केस विवरण

  • केस का नाम: बाबा विश्वकर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  • केस संख्या: जेल अपील संख्या 188 ऑफ 2021
  • बेंच: जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय
  • दिनांक: 8 अप्रैल, 2026

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