साइबर ठगी के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के दोषी आरोपी को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66/60सी और 43 के तहत आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में मुखबिर ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 27 जून, 2021 को मुखबिर के मोबाइल फोन पर एक संदेश आया कि उसका एयरटेल सिम कार्ड समाप्त हो जाएगा और इसलिए उसे केवाईसी से लिंक कर लेना चाहिए।

Play button

फिर फोन आया और गूगल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद मुखबिर को 10 रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने ₹10 जमा किए, ₹10 जमा करते ही उसके खाते से ₹2,12,967/- की पूरी राशि डेबिट हो गई।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश जारी किए

आवेदक को एक अन्य सह-आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया था। आवेदक और सह-आरोपी को साइबर धोखाधड़ी कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। उक्त गिरफ्तारी धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66/60सी और 43 के तहत 2021 के अपराध संख्या 30 के संबंध में की गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों की मिलीभगत, मुकदमे के निष्कर्ष के बारे में अनिश्चितता, पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से अधिक 5-6 गुना भीड़ पर विचार करने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

READ ALSO  Allahabad High Court Directs Inquiry Against All BSAs of the State Who Do Not Pay Gratuity to Retired Teachers

केस का शीर्षक: प्रमोद कुमार मदल उर्फ प्रमोद मंडल बनाम यूपी राज्य।

बेंच: जस्टिस सिद्धार्थ

केस नं.: क्रिमिनल मिस. जमानत आवेदन संख्या – 2022 का 59966

आवेदक के वकील: प्रतीक सिन्हा

READ ALSO  देश में सबसे ज्यादा PIL (जनहित याचिका) इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई है: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles