इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई फिर से शुरू की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से संबंधित सभी 17 मुकदमों की सुनवाई फिर से शुरू कर दी।

इसने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उन सभी मामलों में दो सप्ताह के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिनमें वह एक पक्ष था।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने वादी हिंदू पक्ष के सभी वकीलों और प्रतिवादी – यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की उपस्थिति दर्ज करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होने की संभावना है.

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वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किए जाने के बाद 17 मुकदमों को फैसले के लिए मथुरा की जिला अदालत से हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

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17 मुकदमों में से वक्फ बोर्ड 16 में पक्षकार है। उसके वकील को इन 16 मुकदमों में जवाब दाखिल करना है।

16 नवंबर को, अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करने वाले एक आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो हिंदू पक्ष के अनुसार, कथित तौर पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया था।

यह अर्जी श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हाई कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई थी। इस आदेश का इंतजार है.

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हाई कोर्ट में लंबित सभी 17 मूल मुकदमों में, वादी ने मुख्य रूप से यह घोषणा करने की मांग की है कि विवाद के तहत भूमि – वह क्षेत्र जहां शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है – देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान में निहित है।

इसमें प्रतिवादी को मस्जिद हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

मुक़दमे में यह भी दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण बादशाह औरंगज़ेब के आदेश के तहत किया गया था।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

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