इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि, न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

READ ALSO  खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगने के बाद हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को अफजल अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

बर्क द्वारा दायर याचिका के बाद न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया। उनके वकील इमरान उल्लाह ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश कीं।

उनकी गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद न्यायालय ने आदेश दिया है कि बर्क के खिलाफ जांच जारी रहेगी। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि सांसद को घटना की जांच के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

READ ALSO  If Both Accused and His Advocate Are Not Conversant with the Language in Which Charge Sheet Has Been Filed, Question of Providing Translation May Arise: SC
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles