इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि, न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।
बर्क द्वारा दायर याचिका के बाद न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया। उनके वकील इमरान उल्लाह ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश कीं।
उनकी गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद न्यायालय ने आदेश दिया है कि बर्क के खिलाफ जांच जारी रहेगी। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि सांसद को घटना की जांच के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए।