इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज की पत्नी के भरण-पोषण मामले में परिवार न्यायालय की अनुचितता पर जताई नाराजगी

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रधान परिवार न्यायालय के जज की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी के भरण-पोषण मामले में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता दिखाई। जस्टिस विनोद दिवाकर ने परिवार न्यायालय द्वारा पति, जो स्वयं एक न्यायिक अधिकारी हैं, के वेतन का सही आकलन न करने को एक गंभीर त्रुटि करार दिया।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसे न्यायिक अधिकारी की पत्नी ने अपने भरण-पोषण की राशि बढ़ाने के लिए दायर किया था। हाई कोर्ट ने पाया कि परिवार न्यायालय ने पति की आय का सही आकलन नहीं किया और बिना उचित सत्यापन के उसके वेतन को जिला जज के प्रारंभिक स्तर के वेतन के बराबर मान लिया।

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“उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों की वेतन संरचना स्पष्ट रूप से परिभाषित है, फिर भी सोनभद्र परिवार न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे पति की वित्तीय जिम्मेदारियों की गलत गणना हुई,” जस्टिस दिवाकर ने टिप्पणी की। उन्होंने परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को आत्मचिंतन करने और अपने दृष्टिकोण को सुधारने की सलाह दी।

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साल 2002 में शादी करने वाले इस दंपति के चार बच्चे हैं। पत्नी ने आरोप लगाया कि 2013 में दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया गया। परिवार न्यायालय ने 2023 में ₹20,000 का मासिक भरण-पोषण तय किया, लेकिन पत्नी का दावा था कि यह राशि पति की वास्तविक आय और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त थी। इसी कारण उसने उच्च न्यायालय का रुख किया।

जस्टिस दिवाकर ने पति के दृष्टिकोण को लेकर चिंता जताई और कहा कि वह कानूनी प्रक्रियाओं में देरी करने और अदालत के आदेशों का पालन न करने में लगे रहे, जिससे एक न्यायाधीश के रूप में उनकी पेशेवर नैतिकता पर भी सवाल उठता है। “न्यायाधीशों को निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, और उनकी व्यक्तिगत गतिविधियां भी इस नैतिकता को प्रतिबिंबित करनी चाहिए,” उन्होंने कहा।

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न्यायालय ने अंततः पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली और पति को बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ बढ़ा हुआ भरण-पोषण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पति पर ₹50,000 का मुकदमा खर्च भी लगाया और न्यायपालिका के सदस्यों के लिए नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को अनिवार्य बताया।

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