घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

पृष्ठभूमि:

यह मामला श्रीमती पारुल मिश्रा द्वारा अपने पति और ससुराल वालों, जिनमें उनकी भाभी श्रीमती सुमन मिश्रा (आवेदक) भी शामिल हैं, के खिलाफ डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी ने शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और संरक्षण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। संरक्षण अधिकारी के नोटिस का जवाब देने के बजाय, श्रीमती सुमन मिश्रा ने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोनों ने खारिज कर दिया।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

1. डी.वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन की स्थिरता

2. डी.वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही और नियमित आपराधिक कार्यवाही के बीच अंतर

3. डी.वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सी.आर.पी.सी. की प्रयोज्यता

न्यायालय का निर्णय और अवलोकन:

हाईकोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि डी.वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देना स्थिरता योग्य नहीं है। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:

1. डी.वी. अधिनियम कार्यवाही की प्रकृति पर:

न्यायालय ने कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन (2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा: “इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दाखिल करने को शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने के बराबर गलत तरीके से समझा।”

2. नियमित आपराधिक कार्यवाही से अंतर पर:

अदालत ने कहा: “अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस का दायरा प्रतिवादी से क़ानून के अनुसार प्रतिक्रिया माँगना है ताकि प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद उचित आदेश जारी किया जा सके। इस प्रकार, मामला एक अलग आधार पर खड़ा है और अदालत प्रसाद में दिए गए कथन उस चरण पर लागू नहीं होंगे जब अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किया जाता है।”

3. सीआरपीसी की प्रयोज्यता पर:

यह स्वीकार करते हुए कि डीवी अधिनियम की धारा 28 सीआरपीसी के कुछ प्रावधानों को लागू करती है, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 28 (2) अदालत को डीवी अधिनियम की धारा 12 या 23 (2) के तहत आवेदनों के निपटान के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देती है।

4. उपलब्ध उपायों पर:

अदालत ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ डी.वी. अधिनियम की धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है, तथा सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका विचारणीय है।

निष्कर्ष:

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने निष्कर्ष निकाला: “तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ माननीय मद्रास हाईकोर्ट के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि डी.वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने वाली सीआरपीसी की धारा 482 के तहत किया गया आवेदन विचारणीय नहीं है।”

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मामले का विवरण:

– मामला संख्या: आवेदन यू/एस. 482 संख्या – 6975/2013

– पीठ: न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला

– आवेदक: श्रीमती सुमन मिश्रा

– विपक्षी पक्ष: उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य

– वकील:

– आवेदक के लिए: शिशिर प्रधान

– विपक्षी पक्ष के लिए: सरकारी वकील, अशोक कुमार वर्मा

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