सीसीएस नियमों के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, यू.पी. सर्किल, लखनऊ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें लगभग पांच वर्ष बीत जाने के बाद डाक विभाग के एक कर्मचारी की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 29(1)(vi) के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग उचित अवधि के भीतर होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने भारत संघ और डाक विभाग द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो ओ.ए. संख्या 541/2022 (नमो नारायण प्रसाद बनाम भारत संघ एवं अन्य) में था।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला नमो नारायण प्रसाद के इर्द-गिर्द घूमता है, जो 7 अगस्त 2012 से 26 जून 2014 तक सिकंदरपुर बस स्टैंड पर उप डाकपाल के रूप में कार्यरत थे। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसमें उचित प्राधिकरण के बिना 3,88,060/- रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग और उचित रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखने में विफलता शामिल थी।

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26 जून 2014 को प्रसाद को निलंबित कर दिया गया था, और 15 सितंबर 2014 को उनके खिलाफ एक प्रमुख दंडात्मक आरोप ज्ञापन जारी किया गया था। मामले की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ आरोपों को पुष्ट पाया। इसके बाद, 31 अक्टूबर 2017 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रसाद को अन्य वित्तीय दंडों के साथ पांच साल के लिए वरिष्ठ डाकपाल के पद से डाक सहायक के पद पर वापस करने का आदेश दिया।

प्रसाद ने 12 दिसंबर, 2017 को आदेश के खिलाफ अपील की, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने 13 अप्रैल, 2018 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद, उन्होंने 23 मई, 2018 को एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो लंबित रही। 30 जून, 2022 को, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, यू.पी. सर्किल, लखनऊ ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा बढ़ाने के इरादे से एक नोटिस जारी किया, जिसका आदेश अंततः 30 सितंबर, 2022 को दिया गया।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

1. पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित समय:

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को मूल अनुशासनात्मक आदेश की तारीख से लगभग पांच साल की देरी के बाद सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 29(1)(vi) के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने का औचित्य था।

2. आरोप मूल आरोपों का हिस्सा नहीं हैं:

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अदालत ने यह भी जांच की कि क्या जाली वाउचर का आरोप, जो मूल आरोप ज्ञापन का हिस्सा नहीं था, का इस्तेमाल सजा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

अदालत की टिप्पणियां:

न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने फैसला सुनाते हुए कहा: “सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 29(1)(vi) के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। सजा बढ़ाने के लिए नोटिस जारी करने में लंबा विलंब अनुचित है और कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है।”

अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम विक्रमभाई मगनभाई चौधरी (2011) 7 एससीसी 321 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। फैसले में कहा गया कि नियम 29(1)(vi) के तहत अधिसूचना में एक विशिष्ट समय सीमा का अभाव ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए अनिश्चित अवधि का संकेत नहीं देता है।

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की, “29 मई, 2001 की अधिसूचना में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है जिसके भीतर नियम 29(1)(vi) के तहत शक्ति का प्रयोग संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी अधिसूचना नियम 29 के अनुरूप नहीं है, और अनुचित देरी के बाद इसके आधार पर शक्ति का कोई भी प्रयोग रद्द करने योग्य है।”

न्यायालय का निर्णय:

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हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने नमो नारायण प्रसाद को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने पुष्टि की कि लगभग पांच वर्षों के बाद पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग उचित अवधि से परे था और इसलिए अमान्य है।

न्यायालय ने इस तर्क में भी योग्यता पाई कि मूल आरोप पत्र में शामिल नहीं किए गए जाली वाउचर के आरोप सजा में वृद्धि को उचित नहीं ठहरा सकते। अनुशासनात्मक कार्यवाही को शुरू में लगाए गए आरोपों का सख्ती से पालन करना चाहिए, और इस सिद्धांत से कोई भी विचलन प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत है।

केस विवरण:

– केस संख्या: रिट-ए संख्या 19109/2023

– बेंच: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार

– याचिकाकर्ता (भारत संघ और डाक विभाग): अधिवक्ता कृष्ण अग्रवाल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

– प्रतिवादी (नमो नारायण प्रसाद): अधिवक्ता तनुज शाही द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

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