इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदर्श कुमार श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें 10 जून, 2016 को सिंचाई विभाग द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची के खिलाफ जूनियर इंजीनियरों (सिविल) द्वारा दायर अपीलों पर निर्णय लिया गया है। अपीलकर्ता, मुख्य रूप से डिप्लोमा धारक, ने बाद में भर्ती विज्ञापन के तहत नियुक्त किए गए डिग्री धारकों की तुलना में अपनी वरिष्ठता रैंकिंग का तर्क दिया।

यह विवाद जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए दो अलग-अलग भर्तियों से उत्पन्न हुआ: 2 दिसंबर, 2000 को 954 पदों के लिए जारी एक विज्ञापन और 31 दिसंबर, 2002 को 361 बैकलॉग रिक्तियों के लिए जारी किया गया एक विज्ञापन। अंतरिम न्यायालय के आदेशों और प्रक्रियागत देरी के कारण, पहले के विज्ञापन के लिए चयन प्रक्रिया 2006 तक पूरी नहीं हो सकी, जबकि बाद के विज्ञापन के तहत नियुक्तियाँ 2005 में पूरी हो गईं।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

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1. वरिष्ठता निर्धारण: क्या वरिष्ठता पहले के विज्ञापन के आधार पर पूर्वव्यापी रूप से दी जा सकती है या मूल नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए।

2. बैकलॉग भर्ती की वैधता: अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2002 के विज्ञापन के तहत बैकलॉग भर्ती वैध नहीं थी, क्योंकि यह “बैकलॉग रिक्तियों” के रूप में कहे जाने के मानदंडों को पूरा करने में विफल रही।

3. यू.पी. सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 का अनुप्रयोग: नियम 8 की व्याख्या, जो वरिष्ठता को नियंत्रित करता है जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों द्वारा की जाती हैं।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 10 जून, 2016 की वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा और अपीलों को खारिज कर दिया। मुख्य टिप्पणियों में शामिल हैं:

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नियुक्ति तिथियों के आधार पर वरिष्ठता: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वरिष्ठता मूल नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होती है जब तक कि सेवा नियम अन्यथा निर्दिष्ट न करें। चूंकि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति 2006 में हुई थी, जबकि प्रतिवादी 2005 में नियुक्त हुए थे, इसलिए उच्च वरिष्ठता के लिए उनके दावे अस्वीकार्य थे।

पूर्वव्यापी वरिष्ठता के लिए कोई प्रावधान नहीं: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा नियमों में विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती। इसने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनकी वरिष्ठता 2000 के विज्ञापन से संबंधित होनी चाहिए।

बैकलॉग भर्ती की वैधता: न्यायालय ने बैकलॉग रिक्तियों के लिए 2002 की भर्ती में कोई प्रक्रियात्मक दोष नहीं पाया, क्योंकि यह मुद्दा एकल न्यायाधीश के समक्ष या पहले के चरणों में पर्याप्त रूप से नहीं उठाया गया था।

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नियम 8 का अनुप्रयोग: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता नियमों का नियम 8 लागू नहीं होता क्योंकि नियुक्तियाँ दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थीं।

मुख्य प्रतिभागी

पीठ: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला।

अपीलकर्ताओं के वकील: परमानंद अस्थाना, अजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार दुबे और गौरव मेहरोत्रा।

प्रतिवादी के वकील: सी.एस.सी., और विधु भूषण कालिया।

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