भौतिक साक्ष्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलकायदा संदिग्ध को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने अलकायदा मॉड्यूल “अंसार गजवतुल हिंद” से कथित संबंधों से जुड़े एक मामले में आरोपी मुसीरुद्दीन उर्फ ​​मुसीर उर्फ ​​राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने विशेष न्यायाधीश एनआईए/एटीएस कोर्ट द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत देने से पहले की गई अस्वीकृति को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर स्थित अलकायदा के कथित आतंकवादी उमर हलमंडी के बारे में खुफिया जानकारी मिली। हलमंडी कथित तौर पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सदस्यों को कट्टरपंथी बना रहा था और उनकी भर्ती कर रहा था। एटीएस ने अपीलकर्ता सहित कई रंगरूटों की पहचान की और लखनऊ में उसके आवास पर तलाशी ली, जिसमें विस्फोटक सामग्री, बैटरियों से भरा प्रेशर कुकर, कीलें और अन्य घटक बरामद हुए, जो कथित तौर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने के लिए थे।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

1. बरामद वस्तुओं की प्रासंगिकता: अजमल खान के नेतृत्व में अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुसीरुद्दीन के आवास पर मिली सामग्री, जिसमें कीलें और प्रेशर कुकर शामिल हैं, ऐसी वस्तुएं थीं जो आमतौर पर किसी भी घर में पाई जा सकती हैं। यह भी दावा किया गया कि “कलमी शोरा” (पोटेशियम नाइट्रेट) जैसे पदार्थों का इस्तेमाल आमतौर पर सफेदी करने के लिए किया जाता था और उनका विस्फोटकों से कोई खास संबंध नहीं था।

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2. डिजिटल साक्ष्य: अपीलकर्ता की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उसके मोबाइल उपकरणों पर मिले वीडियो और ऑडियो क्लिप सह-आरोपी मिन्हाज अहमद द्वारा भेजे गए थे और इसमें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोई सक्रिय भागीदारी या इरादा नहीं था। उन्होंने उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यूएपीए के तहत जमानत को केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर बिना ठोस सबूत के अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

3. यूएपीए प्रावधानों की कठोरता: शिखा सिन्हा के नेतृत्व में प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत, जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि अदालत को यह संतुष्टि न हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य नहीं हैं। अभियोजन पक्ष ने बरामद सामग्री में विस्फोटक रसायनों की मौजूदगी की पुष्टि करने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की।

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अदालत का निर्णय और अवलोकन

अपने विस्तृत निर्णय में, हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत कानून के स्थापित सिद्धांतों को रेखांकित किया:

– भौतिक साक्ष्य: अदालत ने कहा, “बरामद की गई सामग्री को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और ऑडियो क्लिप और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे पुष्टिकारी साक्ष्य के साथ इसे सामान्य घरेलू सामान के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।”

– प्रथम दृष्टया परीक्षण: एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली और बरकतुल्लाह बनाम भारत संघ जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि जमानत देने से पहले प्रथम दृष्टया मानक को पूरा किया जाना चाहिए।

– परिस्थितिजन्य साक्ष्य की भूमिका: फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला गया, “सामग्री की बरामदगी और अपीलकर्ता के कट्टरपंथी तत्वों के साथ जुड़ाव सहित परिस्थितियों की समग्रता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।”

अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “जब आरोप का समर्थन आरोपी को कथित अपराध के लिए जोड़ने वाली सामग्री द्वारा किया जाता है, तो यूएपीए के प्रावधानों के तहत सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।”

फैसले की मुख्य बातें

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– अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है” यूएपीए मामलों में भी लागू होता है, लेकिन केवल तभी जब वैधानिक शर्तें पूरी हों।

– न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस दावे को स्वीकार किया कि वह केवल एक ई-रिक्शा चालक था, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि विस्फोटक घटकों के कथित कब्जे और सह-आरोपी के साथ संबंध ने आगे की हिरासत को उचित ठहराया।

पक्ष प्रतिनिधित्व

– अपीलकर्ता के वकील: अजमल खान, अतुल बेंजामिन सोलोमन, जावेद खान, मोहम्मद शोएब

– प्रतिवादी के वकील: शिखा सिन्हा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व करते हुए, और उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील

मामले का विवरण

– मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 1895/2023

– तटस्थ उद्धरण: 2024:AHC-LKO:84063-DB

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