इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवज़े के लिए एससी-एसटी अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है। हाल ही में दिए गए एक फैसले में, न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहाँ हाशिए पर पड़े समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए शुरू में अधिनियमित इस अधिनियम का कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्यायालय ने एक मजबूत पूर्व-पंजीकरण सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रणाली के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायतों की वैधता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।

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न्यायमूर्ति चौहान ने एससी/एसटी अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने और दुरुपयोग की घटनाओं को कम करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा तैयार की। न्यायमूर्ति चौहान ने सुझाव दिया, “विवादों को कानूनी प्रणाली में आगे बढ़ाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता सत्र होने चाहिए, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए और दुरुपयोग की निगरानी और जांच के लिए एक समर्पित निरीक्षण निकाय की स्थापना होनी चाहिए।”*

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इन निवारक रणनीतियों के अलावा, न्यायालय ने जन जागरूकता अभियान शुरू करने की भी सिफारिश की। ये अभियान समुदायों को अधिनियम के मूल उद्देश्य और झूठे दावे दर्ज करने के गंभीर परिणामों के बारे में शिक्षित करेंगे, जिससे ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

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ये टिप्पणियां एक ऐसे मामले के दौरान आईं, जिसमें न्यायालय ने संभल जिले में एससी/एसटी अधिनियम के तहत झूठे आरोप लगाए गए व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। कथित पीड़ित ने ग्रामीणों के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज करने की बात कबूल की और कानूनी लड़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं जताई। न्यायालय ने कथित पीड़ित को राज्य से मुआवजे के रूप में प्राप्त 75,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया।

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