इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद ‘चीनी लहसुन’ के प्रचलन पर स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग के एक प्रमुख अधिकारी को बाजारों में प्रतिबंधित “चीनी लहसुन” की निरंतर उपलब्धता के बारे में जवाब देने के लिए तलब किया है। लखनऊ पीठ द्वारा की गई सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने ऐसे प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात और वितरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के तंत्र पर भी सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करते हुए ये निर्देश जारी किए। जनहित याचिका में “चीनी लहसुन” से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसे भारत में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध के बावजूद, उत्पाद खुलेआम बेचा जा रहा है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए नमूनों से पता चलता है।

न्यायालय की जांच राज्य और केंद्र दोनों स्तरों तक फैली हुई है, जिसमें यह स्पष्टता मांगी गई है कि यह प्रतिबंधित वस्तु अभी भी भारतीय बाजारों में कैसे व्याप्त है और इसके प्रवेश और वितरण को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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