इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि श्रम न्यायालय निष्पादन कार्यवाही में ब्याज प्रदान करने का अधिकारी नहीं है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालती पीठ ने इस याचिका पर विचार किया था, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33C(2) के तहत आगरा में श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
