इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के दयालबाग क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग भवन को ध्वस्त करने के मामले में मंगलवार को जमीन के स्वामित्व का मूल रिकॉर्ड मांगा।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की और अधिकारियों को तब तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने डिमोलिशन कार्यवाही को चुनौती देने वाली राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।
राज्य के वकील ने पहले याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि निर्माण सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करके किया गया था।
24 सितंबर को जब राजस्व विभाग की टीम विवादित इमारत को गिराने के लिए मौके पर गई थी, तब हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे.