असत्यापित ऑडियो क्लिप के आधार पर निलंबन आदेश टिकाऊ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और ऑडियो क्लिप जैसे सबूतों की वास्तविकता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए। यह फैसला लखनऊ खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर दिया, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिश्वत की मांग के आरोप वाली शिकायत के आधार पर किए गए निलंबन को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अध्यक्षता वाली अदालत ने इंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 17 जुलाई, 2025 के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता इंद्र प्रताप सिंह ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी, जो एक विभागीय जांच की प्रत्याशा में जारी किया गया था। यह निलंबन एक फर्म के भागीदार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, जो वर्ष 2016-2017 के आरोपों से संबंधित थी। मुख्य आरोप यह था कि एक ऑडियो क्लिप में याचिकाकर्ता रिश्वत की मांग कर रहा था।

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पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता के वकील, श्री आलोक मिश्रा और श्री देवानंद पांडे ने तर्क दिया कि विवादित आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बिना विवेक का इस्तेमाल किए पारित किया गया था। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने से पहले कथित ऑडियो क्लिप की सत्यता या वास्तविकता का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि आरोप पुराने थे।

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उत्तर प्रदेश राज्य और जीएसटी विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान राज्य वकील ने 4 अगस्त, 2025 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए। वकील ने स्वीकार किया कि निर्देशों में विशेष रूप से यह नहीं बताया गया था कि निलंबन आदेश जारी करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच हुई थी। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए निलंबन आवश्यक था और शिकायत एक हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित थी।

न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने पाया कि तथ्य काफी हद तक स्वीकार किए गए थे। अदालत ने कहा कि विवादित आदेश से ही यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को “केवल एक ऑडियो क्लिप में कथित रूप से रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर” निलंबित किया गया था।

अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चूक पाई और कहा, “आदेश में उक्त ऑडियो क्लिप की वास्तविकता का पता लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का संकेत नहीं है।”

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कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए, अदालत ने उसी अदालत के एक डिवीजन बेंच के फैसले अरविंद कुमार राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2007(4) AWC 4163 All का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उड़ीसा राज्य बनाम बिमल कुमार मोहंती, MANU/SC/0475/1994 के फैसले पर भरोसा किया गया था।

इन फैसलों द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निलंबन आदेश पारित करने से पहले एक दोषी कर्मचारी के अपराध के संबंध में अपने विवेक का उपयोग करने और प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, “यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी भी शिकायत या उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के आधार पर किसी कर्मचारी को स्वचालित रूप से निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे लगाए गए आरोपों पर अपने विवेक का उपयोग करना और दोषी कर्मचारी की संलिप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक है।”

इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा था। फैसले में लिखा है, “वर्तमान तथ्यों में, विवादित निलंबन आदेश जारी करने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है, जो इस तथ्य को देखते हुए आवश्यक होगा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप एक ऑडियो क्लिप पर आधारित है, जिसकी वास्तविकता का परीक्षण अभी बाकी है।”

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अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि निलंबन आदेश कानून में टिकाऊ नहीं था, अदालत ने 17 जुलाई, 2025 के आदेश को certiorari की रिट जारी करके रद्द कर दिया।

हालांकि, अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को “ऑडियो क्लिप की वास्तविकता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही नए सिरे से आदेश पारित करने” की स्वतंत्रता प्रदान की।

रिट याचिका को तदनुसार प्रवेश स्तर पर ही अनुमति दी गई, जिसमें पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।

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