बेनामी लेनदेन का अपवाद साक्ष्य का विषय है, इसे आधार बनाकर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किसी वाद पत्र (Plaint) को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह ‘बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988’ की धारा 4(1) द्वारा वर्जित है, यदि वादी ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि उक्त संपत्ति अधिनियम के वैधानिक अपवादों के अंतर्गत आती है।

जस्टिस संदीप जैन की पीठ ने प्रथम अपील (First Appeal) को स्वीकार करते हुए कहा कि क्या कोई लेनदेन बेनामी है या वह अधिनियम की धारा 4(3) में दिए गए अपवादों (जैसे विश्वास पर आधारित संबंध या हिंदू अविभाजित परिवार) के दायरे में आता है, यह एक “विवादास्पद तथ्य” (Disputed Question of Fact) है। इसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है, न कि प्रारंभिक चरण में।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील सुनील कुमार डुब्लिश द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ के 30 अगस्त, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने प्रतिवादियों के आवेदन (प्रार्थना पत्र 89-C) को स्वीकार करते हुए ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत वादी के मुकदमे (O.S. No. 782 of 2006) को खारिज कर दिया था। निचली अदालत का तर्क था कि चूंकि वादी ने स्वयं संपत्ति को अपनी मां के नाम पर बेनामी बताया है, इसलिए यह मुकदमा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4(1) के तहत वर्जित है।

वादी का मामला यह था कि उनके दादा, स्वर्गीय शांति शरण डुब्लिश के पास मेरठ में कृषि भूमि थी। 1953 में उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति उनके चार पुत्रों में विभाजित हो गई, जिसमें वादी के पिता रमेश चंद डुब्लिश (प्रतिवादी संख्या 1) शामिल थे। वादी का दावा था कि वह और उनके पिता एक ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ (HUF) का हिस्सा थे और उनके पिता परिवार के कर्ता थे।

वादी ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया और उस धन का उपयोग करते हुए, पारिवारिक फर्म (मैसर्स सुनील पैकेजिंग इंडस्ट्रीज) की आय के साथ मिलकर, वादी की मां श्रीमती सरला डुब्लिश (प्रतिवादी संख्या 2) के नाम पर 342/1, हरनामदास रोड, सिविल लाइन्स, मेरठ में एक आवासीय संपत्ति खरीदी।

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वादी का कहना था कि उनकी मां केवल एक “बेनामी” स्वामी थीं और उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। मां की मृत्यु के बाद, स्वामित्व और प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित एक वसीयत को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद वादी ने स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया।

हाईकोर्ट में दलीलें

वादी (अपीलकर्ता) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने तर्क दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के आवेदन पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को केवल वाद पत्र (Plaint) में कही गई बातों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वादी ने विशेष रूप से HUF और ‘विश्वासपूर्ण संबंध’ (Fiduciary Relationship) के अस्तित्व का उल्लेख किया है। उनका तर्क था कि संपत्ति परिवार के लाभ के लिए पारिवारिक धन से खरीदी गई थी, इसलिए यह अधिनियम की धारा 4(3) के तहत अपवाद की श्रेणी में आती है।

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वहीं, प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री शिव सागर सिंह ने निचली अदालत के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वादी की यह स्पष्ट स्वीकृति कि संपत्ति उनकी मां के नाम पर बेनामी थी, स्वतः ही धारा 4(1) के तहत प्रतिबंध को लागू करती है, इसलिए वाद खारिज होना चाहिए।

न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय

जस्टिस संदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों (जैसे विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड बनाम महावीर लूनिया और केशव सूद बनाम कीर्ति प्रदीप सूद) का हवाला देते हुए दोहराया कि प्रारंभिक चरण में न्यायालय को केवल वाद पत्र के कथनों को देखना चाहिए, न कि प्रतिवादी के बचाव या दस्तावेजों को।

बेनामी अधिनियम के मुद्दे पर, हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि धारा 4(1) बेनामी संपत्ति के अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमे को वर्जित करती है, लेकिन धारा 4(3) कुछ अपवाद प्रदान करती है, जैसे कि जहां संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम पर है, वह HUF का सह-दायिक (Coparcener) है या ‘फिड्यूशियरी कैपेसिटी’ (विश्वास पर आधारित क्षमता) में खड़ा है।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पवन कुमार बनाम बाबू लाल (2019) के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा:

“जहां यह दलील दी जाती है कि मुकदमा बेनामी लेनदेन के अपवाद द्वारा सुरक्षित है, वहां यह तथ्य का एक विवादास्पद प्रश्न बन जाता है, जिसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के आवेदन पर विचार करते समय वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता।”

न्यायालय ने तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि वादी ने आरोप लगाया है कि संपत्ति HUF की संपत्ति बेचने और पारिवारिक फर्म की आय से खरीदी गई थी। कोर्ट ने कहा:

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“यह सच है कि वादी की मां कथित HUF में सह-दायिक (Coparcener) नहीं थीं, लेकिन निश्चित रूप से वादी और उनकी मां सरला डुब्लिश के बीच एक ‘विश्वासपूर्ण संबंध’ (Fiduciary Relationship) था, जो अधिनियम की धारा 4(3)(b) में वर्णित अपवाद के भीतर आता है।”

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को “तथ्यों के विपरीत” (Perverse) करार दिया और कहा कि निचली अदालत ने बिना ट्रायल के ही विवादित तथ्यों पर निर्णय लेकर गलती की है।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मेरठ के 30 अगस्त, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया और मूल वाद (O.S. No. 782 of 2006) को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह इस मामले का गुण-दोष के आधार पर छह महीने के भीतर निस्तारण करे और अनावश्यक स्थगन न दे।

केस विवरण:

  • केस टाइटल: सुनील कुमार डुब्लिश बनाम श्री रमेश चंद्र डुब्लिश (मृतक) और 3 अन्य
  • केस नंबर: फर्स्ट अपील नंबर 978 ऑफ 2025 (First Appeal No. 978 of 2025)
  • कोरम: जस्टिस संदीप जैन

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