कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर सुनवाई टाल दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने वाले आयोग के तौर-तरीकों और संरचना के मुद्दे पर सुनवाई स्थगित कर दी।

सुनवाई मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर टाल दी गई, जिसने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सर्वेक्षण आयुक्त के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 9 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है।

पिछले गुरुवार को, हाई कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक वकील-आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह कभी एक हिंदू मंदिर था।

Video thumbnail

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कटरा केशव देव में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों के नाम पर दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए आयोग के सर्वेक्षण के लिए आवेदन की अनुमति दी थी।

एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मौखिक याचिका पर शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने के लिए कहा।

READ ALSO  UPZALR अधिनियम की धारा 198 के तहत एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles