कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर सुनवाई टाल दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने वाले आयोग के तौर-तरीकों और संरचना के मुद्दे पर सुनवाई स्थगित कर दी।

सुनवाई मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर टाल दी गई, जिसने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सर्वेक्षण आयुक्त के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 9 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है।

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पिछले गुरुवार को, हाई कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक वकील-आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि यह कभी एक हिंदू मंदिर था।

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न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कटरा केशव देव में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों के नाम पर दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए आयोग के सर्वेक्षण के लिए आवेदन की अनुमति दी थी।

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एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मौखिक याचिका पर शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने के लिए कहा।

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