इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध भूमि कब्जे के लिए गोरखपुर के कैथोलिक धर्मप्रांत और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

एक ऐतिहासिक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के कैथोलिक धर्मप्रांत और उत्तर प्रदेश सरकार को एक ग्रामीण की भूमि पर अवैध कब्जे के लिए 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले में संपत्ति के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को उजागर किया गया है जो तीन दशकों से अधिक समय तक चला, जिसका असर भूमि मालिक भोला सिंह और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों पर पड़ा।

यह मामला गोरखपुर के मौजा जंगल सालिकराम में प्लॉट नंबर 26 के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जहां भोला सिंह ने मुकदमे के दौरान अपनी मृत्यु तक कब्जा बनाए रखा। कैथोलिक धर्मप्रांत ने भूमि पर निर्माण गतिविधियां शुरू कीं, यह दावा करते हुए कि यह सीलिंग प्रक्रिया के दौरान कानूनी रूप से प्राप्त की गई थी और बाद में राज्य द्वारा उन्हें एक अस्पताल बनाने के लिए पट्टे पर दी गई थी। हालांकि, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने पाया कि भूमि लेनदेन में कानूनी समर्थन का अभाव था, उन्होंने राज्य और डायोसीज़ की कार्रवाइयों को “एक देहाती ग्रामीण की भूमि हड़पने और अतिक्रमण करने” के समान बताया।

न्यायालय ने राज्य के अभिलेखों में विसंगतियों की खोज की, जिसमें पाया गया कि केवल सह-स्वामी का हिस्सा, सिंह का हिस्सा नहीं, आधिकारिक तौर पर सरकार को हस्तांतरित किया गया था, जिसने फिर इसे डायोसीज़ को अनुचित तरीके से पट्टे पर दे दिया। इसके कारण सिंह की आपत्तियों के बावजूद डायोसीज़ द्वारा अनधिकृत रूप से एक सीमा दीवार का निर्माण किया गया।

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न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य और डायोसीज़ दोनों की आलोचना की कि उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर करने और कानूनी मानकों को दरकिनार करने के लिए अपने संयुक्त प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे सिंह के परिवार को लंबे समय तक उनके संपत्ति अधिकारों से वंचित रखा गया।

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