इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य मिलावट शिकायतकर्ता को खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि परिसर में खाद्य मिलावट के आरोपों पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को लखनऊ स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में नई शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि सहायक आयुक्त (खाद्य) को शिकायत मिलने के छह सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेना होगा।

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याचिका में आरोप लगाया गया था कि अशोक राघव नामक व्यक्ति कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेच रहा है। इससे पहले शर्मा ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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अदालत ने कहा कि पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करना और याचिका को लंबित रखना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। इस आदेश से याचिकाकर्ता को लंबे न्यायिक इंतजार के बजाय त्वरित प्रशासनिक समाधान का अवसर मिलेगा।

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