प्रोफेसर के प्रमोशन पर हलफनामा दाखिल करने के लिए BHU कुलपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी एक सप्ताह की मोहलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के कुलपति को सहायक प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे के प्रमोशन से संबंधित हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति मंजी रानी चौहान ने मंगलवार को डॉ. दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान BHU कुलपति की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रिट कोर्ट के आदेश का पर्याप्त अनुपालन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को नए कुलपति ने कार्यभार संभाला है और अब विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का गठन हो चुका है, जिसमें याची के प्रमोशन के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस आधार पर अधिवक्ता ने एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

READ ALSO  क्या है आखिरकार आर्टिकल 44 जिसका हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की समान नागरिक संहिता लाने की वकालत

मामला 7 जनवरी के आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि तीन माह के भीतर कार्यकारी परिषद का गठन हो जाता है तो वह डॉ. दुबे के प्रमोशन पर पुनर्विचार करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि परिषद गठित नहीं होती या तय अवधि में निर्णय नहीं लेती, तो याची को प्रमोशन के लिए विचाराधीन माना जाएगा, हालांकि परिषद के किसी भी बाद के निर्णय के अधीन।

Video thumbnail

इससे पहले, 12 मई को अदालत ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब कार्यकारी परिषद के गठन के बाद, अदालत 23 सितंबर को कुलपति द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार करेगी कि आदेश का अनुपालन हुआ है या नहीं।

READ ALSO  न्यायिक बुनियादी ढांचे का गुजरात मॉडल राज्य में अपनाया जाएगा: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles