इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने मामलों की सुनवाई के लिए 2025 में 12 शनिवारों को कार्यदिवस घोषित करने पर बार एसोसिएशनो से राय मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2025 के दौरान 12 गैर-न्यायिक शनिवारों को कार्यदिवस घोषित करने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स एसोसिएशन (इलाहाबाद) और ओउध बार एसोसिएशन (लखनऊ बेंच) से राय मांगी है। इस पहल का उद्देश्य पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना है।

image 3

रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती द्वारा जारी पत्र में नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (NCMS)-2024 की नीति और कार्य योजना के पैरा 49(ii) का हवाला दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है:

READ ALSO  प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ उचित राहत को नहीं हरा सकतीं: हाईकोर्ट

“हर महीने के एक शनिवार को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जा सकता है जो 5 साल से अधिक पुराने हैं। यदि कोई हाईकोर्ट सभी शनिवारों को बंद रहता है लेकिन लंबित मामलों की संख्या अधिक है, तो वर्ष 2025 का कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उसमें कम से कम 12 शनिवार कार्य दिवस के रूप में शामिल हों।”

Video thumbnail

प्रशासन ने बार संघों से अनुरोध किया है कि वे इस विषय पर अपनी राय/मत जल्द से जल्द भेजें ताकि प्रस्ताव को माननीय पूर्ण पीठ (Full Court) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

READ ALSO  मुंबई ट्रेन विस्फोट मामला: दोषी की परीक्षा योग्यता पर बहस, हाईकोर्ट  ने ऑनलाइन परीक्षाओं पर मुंबई विश्वविद्यालय से सवाल उठाए

पत्र के नीचे एक हस्तलिखित टिप्पणी में निर्देश दिया गया है कि यह सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए और सीखा़ अधिवक्ताओं से राय आमंत्रित की जाए।

READ ALSO  दिल्ली की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 2 साल की कैद के आदेश को रद्द कर दिया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles