इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत प्रदान कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने पारित किया। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 सितम्बर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन पर संगठित अपराध और समाजविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया था।

Video thumbnail

सुनवाई के दौरान सोलंकी के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फँसाया गया है और उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी हिरासत को जायज़ ठहराया जा सके। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया।

दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक को जमानत देने का आदेश सुनाया।

READ ALSO  ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाज़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश

सोलंकी, जिन्होंने कानपुर की सीसामऊ सीट से कई बार सपा विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है, हाल के वर्षों में कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। मौजूदा मामले में मिली जमानत उनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles