बसपा सांसद अतुल राय को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में चिकित्सा आधार पर बसपा सांसद अतुल राय को 22 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी।

यहां न्यायमूर्ति एफ ए खान की पीठ ने 2019 से जेल में बंद खान को देश के भीतर ही इलाज कराने और किसी भी रैली या सार्वजनिक बैठक में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया।

अपनी याचिका में राय ने कहा था कि वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है।

Video thumbnail

वाराणसी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने 2018 में राय पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था और उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जाने के कुछ दिनों बाद 2019 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने के बाद महिला और उसके दोस्त ने अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी। बाद में दोनों ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

READ ALSO  महाराष्ट्र: दोस्त की हत्या के लिए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा; पत्नी की गवाही उसके भाग्य पर मुहर लगा देती है

राय पर लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने कथित तौर पर दोनों को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।

2022 में राय को एक विशेष अदालत ने महिला द्वारा दायर बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में बरी कर दिया था।

Related Articles

Latest Articles