परिचितों द्वारा बिना चेहरा ढके डकैती की कहानी “अविश्वसनीय”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता आरोपियों को किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1985 के ‘डकैती के साथ हत्या’ के एक मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुरानी रंजिश के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी “गढ़ी हुई, बनावटी और काल्पनिक” प्रतीत होती है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि यह अत्यंत अस्वाभाविक है कि पीड़ित के परिचित व्यक्ति बिजली की रोशनी में बिना चेहरा ढके डकैती जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दें।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव सकरवा का है। घटना 10/11 नवंबर 1985 की रात की है। शिकायतकर्ता टीका राम (PW-1) के अनुसार, 10-12 हथियारबंद बदमाशों ने उसके भाई पोहप सिंह के घर पर धावा बोल दिया था। इस दौरान हुई गोलीबारी में सम्मेरा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और नौ अन्य लोग घायल हुए थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने घटना स्थल पर बिजली की रोशनी में अमर सिंह, प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, हरदयाल, बहोरी और बीरी सिंह सहित छह लोगों को पहचान लिया था, जिन्हें वह पहले से जानता था।

इस मामले में 22 दिसंबर, 1987 को मथुरा के तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को धारा 396 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी (FIR) केवल पुरानी रंजिश के कारण दर्ज कराई गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि आरोपी गवाहों के परिचित थे, फिर भी पुलिस उनके पास से कोई भी लूटा हुआ सामान या आभूषण बरामद नहीं कर सकी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर उस घर के मालिक पोहप सिंह की गवाही नहीं कराई, जिसके घर में डकैती हुई थी।

राज्य सरकार (A.G.A.) ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि FIR तुरंत दर्ज की गई थी और उसमें आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज थे। राज्य का पक्ष था कि चश्मदीद गवाहों (PW-1, PW-2 और PW-3) ने अभियोजन की कहानी का पूरा समर्थन किया है और इस अपराध के पीछे आरोपी हरदयाल की प्रतिशोध की भावना थी।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कहानी में मौजूद गंभीर विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित किया। अदालत ने पाया कि आमतौर पर डकैत अपनी पहचान छिपाने के लिए अंधेरे का सहारा लेते हैं और चेहरे को ढक कर रखते हैं, जबकि इस मामले में आरोपी—जो पीड़ितों के अच्छी तरह से परिचित थे—कथित तौर पर बिना किसी नकाब के खुलेआम अपराध कर रहे थे।

पहचान और मानवीय स्वभाव पर: हाईकोर्ट ने टिप्पणी की: “यह एक स्थापित तथ्य है कि डकैत आमतौर पर रात के अंधेरे में अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं और अपने चेहरे को ढक लेते हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके… अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान मानवीय स्वभाव के विरुद्ध हैं, जो कहते हैं कि सभी आरोपी बिना चेहरा ढके डकैती कर रहे थे।”

रंजिश और मकसद पर: खंडपीठ ने पुरानी रंजिश के पहलू पर जोर देते हुए कहा कि आरोपी हरदयाल और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। सुशील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पंजाब राज्य बनाम सुच्चा सिंह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा:

“रंजिश एक दुधारी तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से काटती है। यह अपराध करने का मकसद हो सकती है और साथ ही झूठे आरोप में फंसाने का आधार भी बन सकती है।”

पुख्ता सबूतों का अभाव: हाईकोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि मामले में कोई भी लूटा गया सामान बरामद नहीं हुआ था। इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) मामले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि बिना किसी बरामदगी के आरोपियों को अपराध से जोड़ना संभव नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि बिजली विभाग के किसी कर्मचारी से यह पुष्टि नहीं कराई गई कि घटना के समय गांव में बिजली की आपूर्ति वास्तव में थी या नहीं।

हाईकोर्ट का निर्णय

अभियोजन की कहानी को “असंभव और अविश्वसनीय” मानते हुए हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और 1987 में सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया। मुख्य आरोपी हरदयाल की अपील उसके निधन के कारण पहले ही समाप्त (abated) हो चुकी थी। अन्य जीवित आरोपियों को उनके बेल बॉन्ड से मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

  • केस का नाम: अमर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  • केस संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 17 ऑफ 1988

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