इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जनपद में दर्ज 2022 के कथित हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में विपक्षी पक्ष संख्या 2 निरीक्षक गंगाराम को भी जवाब दाखिल करने का अवसर दिया।
अब्बास अंसारी ने याचिका के माध्यम से उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें एक कथित भड़काऊ भाषण की ऑडियो क्लिप का विश्लेषण किया गया था। यह भाषण 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान मऊ में एक रैली में दिया गया बताया जाता है, जिसमें अंसारी के भाई ने कथित रूप से सरकारी अधिकारियों को नतीजों के बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “शासकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, जिसे स्वीकार किया जाता है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए, जो शीघ्र वापसी योग्य हो। यह मामला 11 जून 2025 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच यदि विपक्षी पक्ष संख्या 2 चाहे तो वह भी प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल कर सकता है।”
उल्लेखनीय है कि मार्च 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान उक्त भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी और उनके भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।
अब यह मामला अगली सुनवाई के लिए 11 जून को सूचीबद्ध किया गया है।