इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपातकाल की ज्यादतियों को चिह्नित करने वाले ‘संविधान हत्या दिवस’ के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को संबोधित किया, जिसमें 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ (संविधान हत्या दिवस) घोषित करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2024 की संख्या 622 वाली जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने सुनवाई की।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई और 13 जुलाई, 2024 की राजपत्र अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की, जिसमें 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में नामित किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह शब्द अनुचित है और भारतीय संविधान की पवित्रता और लचीलेपन के बारे में जनता को गुमराह कर सकता है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को याद करने के इरादे को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ‘संविधान रक्षा दिवस’ जैसी वैकल्पिक शब्दावली का प्रस्ताव रखा।

अदालत की टिप्पणियाँ और निर्णय

अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जाँच की। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की साख के बारे में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई, जिसमें एक आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता का हवाला दिया गया। उन्होंने याचिकाकर्ता की अधिकारिता पर सवाल उठाने के लिए उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और गुरमीत सिंह सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में एक समन्वय पीठ के फैसले का हवाला दिया।

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि हलफनामे में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और सामाजिक कारणों के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

1. राजनीतिक विवेक पर: “25.06.1975 को आपातकाल की घोषणा के कारण हुई ज्यादतियों के संबंध में घोषणा करने के लिए सरकार की तलाश है। न्यायालय राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ सकता और ऐसी अधिसूचना जारी करने में सरकार की राजनीतिक विवेक पर सवाल नहीं उठा सकता”।

2. सार्वजनिक संदेश पर: न्यायालय ने ‘संविधान हत्या दिवस’ शब्द के संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में याचिकाकर्ता की चिंता को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सरकार का इरादा जनता को आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और उसके बाद लोकतंत्र की बहाली की याद दिलाना था।

3. न्यायिक हस्तक्षेप पर: न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह राजनीतिक विवेक के दायरे में आता है और न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंततः जनहित याचिका को खारिज कर दिया, और 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में नामित करने के सरकार के अधिकार को बरकरार रखा। यह निर्णय राजनीतिक संदेश के मामलों में हस्तक्षेप करने में न्यायपालिका की अनिच्छा और स्मारक घोषणाओं में सरकारी विवेक का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है।

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पक्ष और वकील

– याचिकाकर्ता: अमिताभ ठाकुर, वकील दीपक कुमार और नूतन ठाकुर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

– प्रतिवादी: भारत संघ, विद्वान डीएसजी श्री सूर्यभान पांडे द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, श्री वरुण पांडे द्वारा सहायता प्रदान की गई।

– याचिकाकर्ता के वकील: दीपक कुमार और नूतन ठाकुर।

– प्रतिवादी के वकील: डीएसजी श्री सूर्यभान पांडे और श्री वरुण पांडे।

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