इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अदालती दस्तावेजों के पन्ने पलटने के लिए थूक के इस्तेमाल से उत्पन्न “अत्यंत अस्वच्छ स्थिति” पर गंभीर न्यायिक संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस प्रथा को “घृणित और निंदनीय” और “बुनियादी नागरिक समझ की कमी” का प्रतिबिंब करार दिया है।
एक मामले की सुनवाई से पहले, न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने अपने आदेश के शुरुआती पैराग्राफ इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए समर्पित किए। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण का खतरा है और यह “किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है।”
अदालत की सख़्त टिप्पणी
आदेश की शुरुआत न्यायालय की एक तीखी टिप्पणी के साथ हुई, जिसमें कहा गया, “इस मामले पर सुनवाई से पहले, इस न्यायालय ने सुबह से देखा है कि दस से अधिक याचिकाओं/आवेदनों में, कागजात के पन्ने पलटने के लिए लाल रंग के थूक का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले कि उन्हें इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए।”

न्यायालय ने इस संभावना पर ध्यान दिया कि यह प्रथा विभिन्न स्तरों पर हो रही है, जिसमें “याचिका/आवेदन दाखिल करने के चरण में, चाहे वह क्लर्क, शपथ आयुक्त या रजिस्ट्री और जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता) एवं सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी वकील) के कार्यालय में मामले को देखने वाले अधिकारी/कर्मचारी हों।”
गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “इस न्यायालय की चिंता है कि यदि इस तरह की गंदी प्रथा को नहीं रोका गया, तो यह उन व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के संक्रमण का कारण बनेगी जो ऐसे कागजात के संपर्क में आएंगे, इसलिए, यह किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है।”
न्यायालय द्वारा जारी निर्देश
इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, न्यायालय ने हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष और सरकारी कानून अधिकारियों को विशिष्ट और कड़े निर्देश जारी किए।
फैसले में निर्देश दिया गया है, “इस प्रथा को रोकने के लिए, वरिष्ठ रजिस्ट्रार और प्रभारी रजिस्ट्री सहित वहां तैनात अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिका/आवेदन दाखिल करते समय, इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि रजिस्ट्री द्वारा किसी भी प्रकार के थूक के धब्बे (SALIVA SPOT) वाले किसी भी कागज को स्वीकार न किया जाए।”
इसके अलावा, न्यायालय ने यह निर्देश राज्य के शीर्ष वकीलों के कार्यालयों तक भी बढ़ाया: “शासकीय अधिवक्ता और मुख्य स्थायी वकील को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में इस प्रथा को रोकने के लिए लिखित निर्देश जारी करते हुए उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।”