अपराध स्थल से अनुपस्थित आरोपी अभी भी NDPS अधिनियम के तहत पूरी तरह उत्तरदायी है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसले में जोगिंदर सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अपराध स्थल से अनुपस्थित रहने से व्यक्ति NDPS अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता पर मादक पदार्थ खरीदने की साजिश में कथित भूमिका के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 15(c) और 29 के तहत आरोप लगाया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला तलवंडी साबो पुलिस स्टेशन, बठिंडा में 13 फरवरी, 2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 13 से शुरू हुआ। नियमित गश्त के दौरान, पुलिस ने कोयले की खेप के नीचे छिपाकर रखे गए 300 किलोग्राम अफीम की भूसी ले जा रहे एक ट्रक को रोका। वाहन को सह-आरोपी संधूरा सिंह और बब्बू सिंह चला रहे थे, जिन्होंने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का एक हिस्सा, जो 100 किलोग्राम था, जो जोगिंदर सिंह को दिया जाना था।

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हालांकि, जोगिंदर सिंह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने तर्क दिया कि सह-आरोपी के प्रकटीकरण बयान के अलावा, उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।

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कानूनी मुद्दे

याचिका में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 की व्याख्या के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता के वकील, श्री विक्रमजीत सिंह और श्री रॉबिनदीप सिंह भुल्लर ने तर्क दिया कि सह-आरोपी का प्रकटीकरण बयान उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए अपर्याप्त था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिंह के सचेत कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और खरीदार के रूप में उनकी कथित भूमिका में पर्याप्त सबूतों का अभाव था।

दूसरी ओर, राज्य के वकील, श्री जसजीत सिंह रत्तू ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए अग्रिम भुगतान करके साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राज्य ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 साजिशकर्ताओं पर भी लागू होती है, भले ही वे अपराध स्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद न हों।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 साजिश में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए बनाई गई थी, चाहे वे तस्करी के सामान के वास्तविक परिवहन या कब्जे में शारीरिक रूप से शामिल हों या नहीं। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“धारा 29 के तहत अभियुक्तों द्वारा अपराध स्थल पर अनुपस्थित होने या शारीरिक रूप से कब्जे में न होने का दावा करने वाले बार-बार बचाव, उन मास्टरमाइंड के लिए ढाल नहीं बन सकते जो पर्दे के पीछे से इन नापाक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।”

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के बचाव की अनुमति देने से ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के कानून के इरादे को कमजोर किया जा सकता है, जिसे अक्सर ऐसे व्यक्तियों द्वारा दूर से प्रबंधित किया जाता है जो जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं।

न्यायमूर्ति मौदगिल ने आगे टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता द्वारा तस्करी के लिए अग्रिम भुगतान जैसे पर्याप्त सबूतों ने साजिश में उसकी भागीदारी को स्थापित किया। याचिकाकर्ता का पिछला आपराधिक इतिहास और दोबारा अपराध करने की संभावना भी अदालत के फैसले में शामिल थी।

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अदालत का फैसला

अदालत ने जमानत याचिका को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा:

“इस स्तर पर जमानत देने से, वास्तव में, ऐसी नापाक गतिविधियों का मौन समर्थन या अनजाने में प्रोत्साहन मिलेगा।”

न्यायमूर्ति मौदगिल ने एनडीपीएस अधिनियम के विधायी इरादे को बनाए रखने और व्यक्तियों को नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, चाहे इसमें कितनी भी मात्रा हो या घटनास्थल पर उनकी अनुपस्थिति हो।

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