हाईकोर्ट के निर्णय में तर्क का अभाव बरकरार नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क के अभाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को रद्द कर दिया है और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया है। सिविल अपील संख्या 3465/2023 का मामला राज्य परियोजना निदेशक, यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड और अन्य (अपीलकर्ता) द्वारा सरोज मौर्य और अन्य (प्रतिवादी) के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित 18 अप्रैल, 2022 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसने 21 दिसंबर, 2021 को एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले के निर्णय को बरकरार रखा था। एकल न्यायाधीश का निर्णय यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों से संबंधित रिट याचिकाओं के एक समूह से संबंधित था।

वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच कोई स्वतंत्र तर्क या विश्लेषण प्रदान करने में विफल रही, केवल एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की, दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए मूल मुद्दों को संबोधित किए बिना। अपील में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए कई सरकारी आदेशों (G.O.) पर, जिसमें 11 दिसंबर, 2020 का एक महत्वपूर्ण G.O. भी शामिल है, हाईकोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया, जिसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में विवेक का अभाव रहा।

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शामिल कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय में न्यायिक तर्क के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक वादी को अपने दावों की अस्वीकृति या स्वीकृति के पीछे के कारणों को जानने की वैध अपेक्षा है। इस तरह के तर्क की अनुपस्थिति अपील पर निर्णय को प्रभावी ढंग से चुनौती देने की पक्षों की क्षमता को बाधित करती है। इसने आगे कहा कि तर्कपूर्ण निर्णय पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाते हैं।*

सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटी बनाम शुक्ला एंड ब्रदर्स (2010) 4 एससीसी 785 में अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए तर्कपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता को रेखांकित किया। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“कारण न देना न्याय से इनकार करने के बराबर है… कारण न्याय प्रशासन के लिए वास्तविक जीवंत कड़ी हैं।”

कोर्ट की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने तर्कपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

– पारदर्शिता और जवाबदेही: कोर्ट ने टिप्पणी की कि तर्कपूर्ण निर्णय वादियों को स्पष्टता प्रदान करते हैं और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। इसने कहा कि “तर्क ही कानून का जीवन है” और इस बात पर जोर दिया कि तर्कपूर्ण निर्णय वादियों के बीच अनिश्चितता और असंतोष से बचाता है।

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– न्यायिक दायित्व: कोर्ट ने दोहराया कि सभी कोर्ट पर तर्कपूर्ण निर्णय देने का एक अनिवार्य दायित्व है। कारणों की अनुपस्थिति “अनिश्चितता, असंतोष और उच्च/अपील न्यायालयों के समक्ष उठाए गए कानून के प्रश्नों के लिए पूरी तरह से अलग आयाम” को जन्म दे सकती है।

न्यायालय का निर्णय

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा दिए गए अपने निर्णय में निष्कर्ष निकाला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को तर्क की कमी के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने कहा:

“आलोचना किए गए निर्णय में किसी भी तर्क के अभाव में, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।”

उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आलोचना किए गए निर्णय को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए खंडपीठ को वापस भेज दिया। न्यायालय ने हाईकोर्ट को एक नई सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिससे दोनों पक्षों को मामले में किसी भी बाद के घटनाक्रम सहित अपने तर्क नए सिरे से प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके।

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न्यायालय ने पक्षों को 20 सितंबर, 2024 को हाईकोर्ट की रोस्टर पीठ के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया और हाईकोर्ट से अपील की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया। जब तक हाईकोर्ट अपील का निपटारा नहीं कर देता, तब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश लागू रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों और हस्तक्षेपकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर इन अंतरिम आदेशों में संशोधन या निरस्तीकरण की मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।

केस विवरण

– केस शीर्षक: राज्य परियोजना निदेशक, यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड एवं अन्य बनाम सरोज मौर्य एवं अन्य

– केस संख्या: सिविल अपील संख्या 3465/2023

– पीठ: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

– अपीलकर्ताओं के वकील: सुश्री गरिमा प्रसाद (वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता), श्री कृष्णानंद पांडेय, श्री दिव्यांशु सहाय, श्री यश कीर्ति कुमार भारती

– प्रतिवादियों के वकील: श्री संजय घोष (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुश्री मयूरी रघुवंशी, श्री व्योम रघुवंशी, सुश्री आकांक्षा राठौर, श्री मोहनीश निर्वाण और अन्य

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