लखनऊ कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज की

गैंगस्टर से नेता बने मुख्र अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की शस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत याचिका यहां की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी।

आदेश पारित करते हुए, विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण ने कहा कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर प्रकृति के थे और वह इस चरण में जमानत के हकदार नहीं थे।

तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्राथमिकी के अनुसार, अब्बास अंसारी ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने एक प्रसिद्ध शूटर होने का बहाना करके बदले हुए पते पर हथियार खरीदे।

Related Articles

Latest Articles