अब्बास अंसारी हेट स्पीच केस में दोषी करार, थोड़ी देर में सुनाई जाएगी सजा; कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा

मऊ, उत्तर प्रदेश — मऊ सदर से विधायक और माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच (घृणा भाषण) मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश डॉ. कृष्ण कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। अब से थोड़ी देर में सजा का एलान किया जाएगा।

मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास अंसारी ने मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर अधिकारियों से “हिसाब-किताब” लिया जाएगा।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी की लोकप्रियता का दुरुपयोग करने वाले स्वयंभू अंतर्राष्ट्रीय हिंदू नेता को जमानत दी

इस बयान के बाद मऊ शहर कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा दक्षिण टोला थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था।

Video thumbnail

सुनवाई से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह अपनी टीम के साथ कोर्ट के मुख्य गेट पर तैनात हैं और आने-जाने वाले हर वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कोर्ट परिसर में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट ने टैटू हटाने के निशान के कारण कांस्टेबल पद से अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति के मामले में अंतिम निर्णय तक रिक्त सीट को खाली रखने का आदेश दिया

(इस स्टोरी को अपडेट किया जा रहा है।)

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles