बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बडे (एक दलित विद्वान और पूर्व आईआईटी प्रोफेसर) को जमानत दे दी है, जिन पर भीमा कोरेगांव मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा जमानत खारिज किए
