आईपीसी की धारा 302 का अपराध जेजे एक्ट के तहत ‘जघन्य अपराध’ है, क्योंकि इसमें न्यूनतम सजा उम्रकैद है: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 2(33) के तहत ‘जघन्य अपराध’ की श्रेणी में आता है, क्योंकि कानूनन इसके लिए न्यूनतम निर्धारित सजा आजीवन कारावास है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जेजे एक्ट की धारा 101(2) में प्रयुक्त “मई” (may) शब्द विवेकाधीन है। इसका तात्पर्य है कि अपील की सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेना अनिवार्य नहीं, बल्कि यह कोर्ट की इच्छा और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस निष्कर्ष के साथ शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के एक नाबालिग को हत्या के मामले में बालिग की तरह मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 1 मई 2022 की एक घटना से जुड़ा है, जब एक लड़का नाबालिग और एक अन्य साथी के साथ वाहन में जाने के बाद लापता हो गया था। अगले दिन सुबह खेतों से उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद कोपा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर क्र. सं. 72/2022) दर्ज की गई। जांच पूरी होने पर आरोपी ने जेजे एक्ट की धारा 9 के तहत किशोर होने का दावा किया। जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड ने घटना की तारीख पर उसकी उम्र 16 साल 4 महीने निर्धारित की।

चूंकि अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय था और आरोपी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी, इसलिए जेजे बोर्ड ने धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया। बहुमत की राय से जेजे बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि किशोर में अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं थी और बोर्ड ने खुद ही मामले का निपटारा करने का निर्णय लिया। हालांकि, पीठासीन मजिस्ट्रेट ने इससे असहमति जताते हुए माना कि नाबालिग अपने कृत्यों को समझने में सक्षम था और उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता मां द्वारा दायर अपील पर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, छपरा ने जेजे बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। इसके खिलाफ नाबालिग ने पटना हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की और तर्क दिया कि अपीलीय अदालत जेजे एक्ट की धारा 101(2) के तहत मनोवैज्ञानिकों या चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता लेने में विफल रही। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि चिल्ड्रेन कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

पक्षों की दलीलें

नाबालिग के वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 302 “गंभीर अपराध” की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसके वैधानिक पाठ में कोई न्यूनतम सजा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। बरुण चंद्र ठाकुर बनाम भोलू मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपीलीय अदालत धारा 101(2) के तहत अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद लेने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि जेजे एक्ट की धारा 21 बिना रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास पर रोक लगाती है, इसलिए वर्गीकरण के उद्देश्य से उम्रकैद को न्यूनतम सजा नहीं माना जा सकता।

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इसके जवाब में बिहार राज्य के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आजीवन कारावास सात साल से अधिक की न्यूनतम सजा का गठन करता है, इसलिए धारा 302 आईपीसी जेजे एक्ट की धारा 2(33) के तहत “जघन्य अपराध” की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता मां के वकील ने कहा कि अवर्गीकृत अपराधों से संबंधित शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) का फैसला यहां लागू नहीं होता, और धारा 302 आईपीसी की गंभीरता इसके तहत निर्धारित मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा से स्पष्ट है।

अदालत का विश्लेषण

1. जेजे एक्ट के तहत अपराधों का वर्गीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 302 आईपीसी को “गंभीर अपराध” माना जाना चाहिए। अदालत ने बाबासाहेब मारुति कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदू @ नंदुआ का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं दी जा सकती।

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अदालत ने टिप्पणी की: “आईपीसी की धारा 302 के तहत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने वाली अदालत आजीवन कारावास से कम की कोई सजा नहीं दे सकती। यह कानून अदालतों को आजीवन कारावास से कम की सजा देने का कोई अधिकार या छूट नहीं देता। इस प्रकार, धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद ही स्वाभाविक रूप से निर्धारित न्यूनतम सजा है।”

मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच ‘या’ शब्द के प्रयोग पर अदालत ने माना: “‘या’ शब्द केवल अदालत को अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों सजाओं में से चयन करने का अधिकार देता है। यह किसी भी तरह से सजा को आजीवन कारावास से कम करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता।”

अदालत ने जेजे एक्ट की धारा 21 के आधार पर दिए गए तर्क को भी खारिज करते हुए कहा: “धारा 21 केवल यह सुनिश्चित करती है कि किसी किशोर को उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में न रखा जाए, ताकि उसे समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल सके।” अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 21 का प्रभाव दोषसिद्धि के बाद सजा सुनाने के चरण में होता है, और इसे मुकदमे के मंच को तय करने वाले प्रारंभिक चरण में लागू नहीं किया जा सकता।

2. जेजे एक्ट की धारा 101(2) की व्याख्या

धारा 101(2) में प्रयुक्त “मई” शब्द की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, जूलियस बनाम लॉर्ड विशप ऑफ ऑक्सफोर्ड और ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम धरती धन (पी) लिमिटेड के फैसलों का संदर्भ लिया। अदालत ने माना कि धारा 101(2) सेशंस कोर्ट को आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने का विवेकाधिकार देती है।

बरुण चंद्र ठाकुर बनाम भोलू मामले से अंतर स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा: “धारा 15(1) के प्रावधान के संदर्भ में दिए गए बरुण चंद्र ठाकुर के फैसले के सिद्धांत को धारा 101(2) पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जिससे कि इसे हर मामले में अनिवार्य बना दिया जाए।”

3. प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार और सामग्री

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 15(1) के तहत चार वैधानिक मानकों—मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, परिणामों को समझने की क्षमता और अपराध की परिस्थितियां—पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने इसके लिए शिल्पा मित्तल, बरुण चंद्र ठाकुर, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बनाम गुजरात राज्य और प्रदीप कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामलों का संदर्भ लिया।

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अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जेजे बोर्ड को केवल विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय सभी सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए: “धारा 15(1) के प्रावधान के तहत विशेषज्ञ की रिपोर्ट कई पहलुओं में से एक महत्वपूर्ण इनपुट है। दूसरे शब्दों में, यह बोर्ड के फैसले का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। विशेषज्ञ की राय को बच्चे के साथ बातचीत, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट (एसबीआर), सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट (एसआईआर), गवाहों के बयानों और बोर्ड के समक्ष पेश अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर पढ़ा और आंका जाना चाहिए।”

पीठ ने आगे कहा: “बोर्ड के सदस्यों को इन सभी सामग्रियों पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना आवश्यक है। हम इस बात पर बल देते हैं कि बोर्ड विशेषज्ञ के निष्कर्षों को बिना यह जांचे यांत्रिक रूप से स्वीकार करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता कि वे निष्कर्ष उसके समक्ष मौजूद कुल सामग्री से समर्थित हैं या नहीं।”

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 302 आईपीसी एक “जघन्य अपराध” है, धारा 101(2) के तहत अपीलीय अदालत की शक्ति विवेकाधीन है, और जेजे बोर्ड को एसआईआर और एसबीआर सहित सभी सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से आकलन करना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश में कानून की कोई त्रुटि न पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: एक्स बनाम बिहार राज्य और अन्य
वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 3299/2026
पीठ: जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान
निर्णय की तिथि: 21 जुलाई 2026

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