छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: यदि मृत्युपूर्व कथन विश्वसनीय है, तो बिना किसी अन्य सबूत के केवल उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की है कि यदि पीड़ित का मृत्युपूर्व कथन (Dying Declaration) प्रमाणिक है और अदालत का विश्वास अर्जित करता है, तो बिना किसी बाहरी पुष्टि (Corroboration) के केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कबीरधाम के सत्र न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता संतोष उर्फ गोलू श्रीवास को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 नवंबर 2019 को ग्राम रबेली में अपीलकर्ता, जो सुबह से शराब का सेवन कर रहा था, का अपनी पत्नी लता श्रीवास के साथ विवाद हुआ। अपीलकर्ता अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और गरीबी के कारण उसके मजदूरी करने से नाराज था। विवाद के दौरान अपीलकर्ता ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लता पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डाला और माचिस से आग लगा दी।

गंभीर रूप से जलने के बावजूद पीड़िता ने दरवाजा खोला और आग बुझाने के लिए पास के तालाब में कूद गई। उसे जिला अस्पताल, कवर्धा में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़िता को बयान देने के लिए फिट प्रमाणित किए जाने के बाद, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) द्वारा उसका मृत्युपूर्व कथन (Ex.P-17) दर्ज किया गया। उपचार के दौरान 9 दिसंबर 2019 को सेप्टिक शॉक के कारण पीड़िता की मृत्यु हो गई।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता के तर्क: अपीलकर्ता के वकील, श्री सौरभ दांगी ने तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहों (PW-1 और PW-2) के बयान विरोधाभासों से भरे हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि प्रक्रियात्मक खामियों और पीड़िता की मानसिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मृत्युपूर्व कथन संदिग्ध है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि यह घटना अचानक हुए झगड़े का परिणाम थी, इसलिए इसे हत्या (धारा 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

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राज्य के तर्क: सरकारी अधिवक्ता श्री प्रियंक राठी ने निचली अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मृत्युपूर्व कथन पूरी तरह स्पष्ट और किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त था। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज इस बयान की पुष्टि उन पड़ोसियों ने भी की है जिन्होंने पीड़िता को तालाब की ओर भागते देखा था। इसके अलावा, फॉरेंसिक रिपोर्ट (FSL) ने पीड़िता की साड़ी और आरोपी की टी-शर्ट, दोनों पर केरोसिन की मौजूदगी की पुष्टि की है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 32(1) के तहत मृत्युपूर्व कथन की विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया। ‘निमो मोरिटुरस प्रेज़्यूमिटुर मेंटायर’ (मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता) के कानूनी सिद्धांत का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि “सच्चाई मरते हुए व्यक्ति के होंठों पर होती है।”

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सुप्रीम कोर्ट के पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम दिल्ली राज्य (2020) मामले का संदर्भ देते हुए हाईकोर्ट ने निम्नलिखित सिद्धांतों को रेखांकित किया:

  • यदि मृत्युपूर्व कथन अदालत में विश्वास पैदा करता है, तो यह बिना किसी अन्य साक्ष्य के सजा का एकमात्र आधार बन सकता है।
  • अदालत को यह संतुष्ट होना चाहिए कि बयान देते समय मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था।
  • जलने का प्रतिशत या गंभीरता अपने आप में मृत्युपूर्व कथन की विश्वसनीयता को कम नहीं करती।

डिवीजन बेंच ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) के ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि डॉक्टर का प्रमाण पत्र केवल सावधानी का एक नियम है। यदि बयान दर्ज करने वाला व्यक्ति संतुष्ट है कि पीड़ित बयान देने की स्थिति में था, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में बेंच ने पाया कि डॉ. अंजुबाला (PW-10) ने पीड़िता को फिट घोषित किया था और मजिस्ट्रेट (PW-11) का आरोपी से कोई निजी द्वेष नहीं था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“डॉ. अंजुबाला (PW-10) और कार्यपालक मजिस्ट्रेट बी. चौहान (PW-11) के बयानों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह लगे कि मृतक बयान देने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ थी… मजिस्ट्रेट एक सरकारी अधिकारी हैं और उनका किसी भी पक्ष में कोई निहित स्वार्थ नहीं है, इसलिए उनके बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि जब पीड़िता तालाब में जल रही थी, तब आरोपी बाहर चुपचाप खड़ा रहा और उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।

हाईकोर्ट का निर्णय

सजा कम करने की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता को बंद कमरे में मिट्टी का तेल डालकर जलाना स्पष्ट रूप से हत्या करने के इरादे को दर्शाता है। बेंच ने निष्कर्ष निकाला:

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“एक बार जब मृत्युपूर्व कथन प्रमाणिक पाया जाता है और वह अदालत का विश्वास अर्जित कर लेता है, तो उसे बिना किसी अन्य पुष्टि के सजा का एकमात्र आधार माना जा सकता है।”

हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।

केस विवरण

  • केस का शीर्षक: संतोष उर्फ गोलू श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
  • केस संख्या: CRA No. 206 of 2022
  • बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
  • दिनांक: 6 अप्रैल, 2026

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