इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर और स्वामी प्रत्यक्षचैतन्य मुकुंदानंद गिरि की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी और पीड़ितों के बयानों में आए महत्वपूर्ण
