दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया शामिल थे, ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए ‘अतिरिक्त विषय’ (Additional Subject) श्रेणी को बंद करने का सीबीएसई का निर्णय 2026 की
