‘पैरिटी प्रिंसिपल’ को आदतन अपराधियों पर आँख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा पारित एक जमानत आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने एक आदतन अपराधी को जमानत देते समय “समानता के सिद्धांत” (Parity Principle) का आंख मूंदकर विस्तार करने में त्रुटि की है।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता राकेश मित्तल द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवादी-आरोपी अजय पाल गुप्ता (उर्फ सोनू चौधरी) को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है, लेकिन किसी व्यक्ति को “समाज के लिए खतरा या सामूहिक व्यवस्था के लिए उपद्रव” बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 नवंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपी को जमानत दी थी कि उसके सह-आरोपियों को रिहा कर दिया गया है और कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (Triable by Magistrate) हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए आरोपी के आचरण, कई उपनामों (Aliases) के उपयोग, 20 महीने से अधिक समय तक फरार रहने और पिछले आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता को गंभीरता से लिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एफआईआर संख्या 0568 से संबंधित है, जो 29 दिसंबर, 2023 को पुलिस स्टेशन रिसिया, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468, 471 और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने आरोपियों को 11,52,38,156 रुपये का खाद्यान्न (Foodgrains) सप्लाई किया था, लेकिन उसे केवल 5,02,57,000 रुपये का भुगतान किया गया। शेष राशि के लिए जारी किए गए चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धोखा देने के लिए फर्जी पते वाले आधार कार्ड सहित जाली दस्तावेज तैयार करने की साजिश रची।

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प्रतिवादी-आरोपी को डेढ़ साल तक फरार रहने के बाद 8 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय, बहराइच ने 29 अगस्त, 2025 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह देखते हुए कि उसने अपने खिलाफ दर्ज अन्य एफआईआर की जानकारी छुपाई थी। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर उसे जमानत दे दी।

कोर्ट के समक्ष दलीलें

उत्तर प्रदेश राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया। राज्य ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

  • जांच में आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तत्व पाए गए हैं।
  • आरोपी 8 से 10 अलग-अलग नामों से काम कर रहा था, जिनमें गौतम अग्रवाल, शुभम गुप्ता और शौर्य डूडुलानी शामिल हैं।
  • गिरफ्तारी के समय, उसके पास से कई फर्जी आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया, जहां यहां तक कि उसके पिता का नाम ‘शोभाराम’ से बदलकर ‘भगवान दास अग्रवाल’ कर दिया गया था।
  • आरोपी 20 महीने से अधिक समय तक भगोड़ा रहा और 51,000 रुपये का इनाम घोषित होने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सका।
  • उसका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें दिल्ली में 2017 की एफआईआर संख्या 229 शामिल है, जहां उसने जमानत हासिल की लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना बंद कर दिया।

प्रतिवादी-आरोपी ने तर्क दिया कि कुछ दस्तावेजों में उसका और उसके पिता का नाम सही दर्ज है और एफआईआर में विवरण कैसे दर्ज किया गया, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसने सह-आरोपियों देवेंद्र पाल सिंह और उमा शंकर मिश्रा के साथ समानता का दावा किया, जिन्हें जमानत मिल गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क की जांच की और इसे कई आधारों पर अस्थिर पाया:

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1. क्षेत्राधिकार और ट्रायल के संबंध में त्रुटि हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को “अपरिपक्व” (Premature) करार दिया। पीठ ने बताया कि आरोपों में आईपीसी की धारा 409 और धारा 467 शामिल हैं, जिसमें आजीवन कारावास या दस साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने कहा:

“यह हमेशा एक मजिस्ट्रेट के लिए खुला होगा कि यदि उसकी राय है कि मामले का कोई भी अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह सीआरपीसी की धारा 209 या धारा 323 के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है।”

2. आपराधिक इतिहास और आचरण की अनदेखी शीर्ष अदालत ने पाया कि हाईकोर्ट ने आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण पर विचार नहीं किया। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सुधा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे फैसलों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि यदि आपराधिक इतिहास जैसे प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की जाती है तो जमानत आदेश रद्द किए जा सकते हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की:

“प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ जांच… स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह एक आदतन अपराधी है। विभिन्न और असंबंधित उपनामों, फर्जी आईडी और पहचान में जानबूझकर बदलाव… स्पष्ट रूप से निर्दोष पीड़ितों को ठगने और धोखा देने के उसके नापाक इरादे को प्रकट करते हैं।”

3. आर्थिक अपराध और सामाजिक जोखिम अपराध की प्रकृति को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने कहा कि जहां स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, वहीं इसका विस्तार समाज के सदस्यों की आर्थिक भलाई तक भी होता है। कोर्ट ने कहा:

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“आर्थिक प्रकृति के अपराधों में, जहां निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों द्वारा लूट लिया जाता है, जो दूसरों के भोलेपन का फायदा उठाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, वहां उपरोक्त कारकों को तौला जाना आवश्यक है।”

4. समानता के दावे को खारिज किया कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के मामले की विशिष्ट विशेषताओं पर विचार किए बिना “समानता के सिद्धांत को आंख मूंदकर बढ़ाया”। कोर्ट ने नोट किया कि 2017 के मामले में जमानत मिलने के बावजूद प्रतिवादी सुधरा नहीं, बल्कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 नवंबर, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया।

  • कोर्ट ने नोट किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 नवंबर, 2025 को दिए गए अंतरिम रोक के कारण प्रतिवादी को जेल से रिहा नहीं किया गया था, इसलिए विवादित आदेश को प्रभावी नहीं किया जाएगा।
  • राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि मुकदमे (Trial) में तेजी लाई जाए।

केस टाइटल: राकेश मित्तल बनाम अजय पाल गुप्ता उर्फ सोनू चौधरी और अन्य

केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर [To be assigned] / 2026 (@ SLP (Crl.) No. 19708 of 2025) 

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