इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के आरोपी वकील की जमानत खारिज की; ‘दीमक द्वारा सर्टिफिकेट खाने’ की दलील को बताया असंभव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर फर्जी इंटरमीडिएट (12वीं) मार्कशीट के आधार पर कानून की डिग्री (Law Degree) और बार काउंसिल में पंजीकरण प्राप्त करने का आरोप है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई अधिवक्ता स्वयं जालसाजी का सहारा लेता है, तो यह “न्याय की संस्था के साथ गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखाधड़ी” है।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आरोपी आशीष शुक्ला की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानूनी पेशे की पवित्रता अखंडता और ईमानदारी पर टिकी है। कोर्ट ने आरोपी की इस दलील को “असंभव” और “संदेहास्पद” माना कि दीमक ने केवल उसकी 12वीं की मार्कशीट को ही नष्ट किया, जबकि अन्य दस्तावेज सुरक्षित हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कानपुर नगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज केस अपराध संख्या 89/2025 से संबंधित है, जिसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

कानूनी कार्यवाही कानपुर जिला न्यायालय के अधिवक्ता अरिदमन सिंह की शिकायत पर शुरू हुई थी। उन्होंने कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आशीष शुक्ला (पंजीकरण संख्या 7254/2001) ने फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण कराया है। इसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मामले को पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के पास भेजा, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।

कोर्ट के समक्ष पेश किए गए जांच रिकॉर्ड से पता चला कि जहां आरोपी ने दावा किया था कि उसने 1994-95 सत्र में डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर से 12वीं पास की है, वहीं आधिकारिक सत्यापन इसके विपरीत था। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी वास्तव में 1994 में रोल नंबर 0251116 के तहत 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था।

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बचाव पक्ष की दलीलें

आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि यह आपराधिक कार्यवाही व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंदिवर बाजपेयी, एक “हितबद्ध व्यक्ति” (interested person) हैं क्योंकि वे आरोपी के पिता के खिलाफ एक अन्य दीवानी मामले में वकील के रूप में पेश हुए थे।

विवादित 12वीं की मार्कशीट पेश न कर पाने पर बचाव पक्ष ने एक अनोखी दलील दी। उनके वकील ने तर्क दिया:

“आवेदक के 12वीं कक्षा के दस्तावेज दीमक द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं और इसलिए उन्हें प्रस्तुत करना असंभव है।”

आवेदक ने आगे कहा कि:

  • उसने 5 मई, 2025 को लापता दस्तावेजों के संबंध में ई-शिकायत दर्ज कराई थी।
  • उसने बी.कॉम और बार काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करके जांच में सहयोग किया है।
  • नैनीताल से उसकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि सीआरपीसी की धारा 82 या 83 की प्रक्रिया का पालन किए बिना इनाम की घोषणा की गई थी।

अभियोजन पक्ष के तर्क

राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी को पहले सत्र न्यायाधीश द्वारा 21 अप्रैल, 2025 को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर 15 नवंबर, 2025 को उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी।

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‘दीमक’ वाली थ्योरी को चुनौती देते हुए अभियोजन ने तर्क दिया कि यह “अकल्पनीय है कि दीमक ने केवल 12वीं के प्रमाण पत्र को ही चुनिंदा रूप से नष्ट किया” जबकि अन्य सभी शैक्षिक दस्तावेज सुरक्षित छोड़ दिए।

राज्य ने आगे कहा कि आरोपी ने परीक्षा फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी दी थी कि उसने 12वीं कक्षा 52% अंकों के साथ पास की है, जबकि वह फेल था। यह तर्क दिया गया कि फर्जी दस्तावेजों पर वकालत करके आरोपी “निर्दोष और असहाय वादियों के जीवन और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहा है।”

कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आरोपों को गंभीरता से लिया और संस्कृत श्लोक “आचारः परमो धर्मः” (सदाचार ही सर्वोच्च कर्तव्य है) का उल्लेख किया।

एक कानूनी पेशेवर से अपेक्षित मानकों को संबोधित करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा:

“एक अधिवक्ता केवल मुकदमेबाजी में लगा पेशेवर नहीं है; वह कोर्ट का एक अधिकारी है और न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कानूनी पेशे की महानता अटूट अखंडता, ईमानदारी और कानून के शासन के प्रति निष्ठा पर टिकी है। जब एक अधिवक्ता स्वयं अवैधता का सहारा लेता है—विशेष रूप से पेशे में प्रवेश पाने के लिए अपने स्वयं के क्रेडेंशियल्स को जाली बनाकर—तो यह न्याय की संस्था के साथ एक गंभीर और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है।”

कोर्ट ने दस्तावेजों के नष्ट होने के बचाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया:

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“दीमक द्वारा 12वीं कक्षा के दस्तावेजों के कथित विनाश के संबंध में आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंभव प्रतीत होता है, विशेष रूप से तब जब अन्य शैक्षिक रिकॉर्ड स्वीकार्य रूप से सुरक्षित हैं, जो इस चरण में उनके बचाव को संदिग्ध बनाता है।”

पीठ ने नोट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्थापित करती है कि आवेदक 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन उसने स्नातक और कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए खुद को पास बताया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन करने में विफलता “न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अनादर” को दर्शाती है।

निर्णय

यह मानते हुए कि ये आरोप न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास की जड़ पर प्रहार करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

हालांकि, कोर्ट ने विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) और हुसैन बनाम भारत संघ (2017) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट को लंबित मामले का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया।

केस विवरण

  • केस टाइटल: आशीष शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  • केस नंबर: क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 3312 ऑफ 2026
  • कोरम: न्यायमूर्ति कृष्ण पहल
  • आवेदक के वकील: श्री सुशील कुमार शुक्ला (वरिष्ठ अधिवक्ता), अभिनव जायसवाल, निधि
  • प्रतिवादी के वकील: श्री मनीष गोयल (अपर महाधिवक्ता), श्री पंकज सक्सेना (ए.जी.ए.-प्रथम), श्री वी.पी. श्रीवास्तव (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री राकेश पांडेय (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री पद्माकर पांडेय

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