आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि ‘स्टेटस क्वो एंटे’ (Status Quo Ante) यानी पूर्ववत स्थिति बहाल करने का आदेश हल्के में नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ ने विशाखापत्तनम के विशेष न्यायाधीश (वाणिज्यिक विवाद) द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश को
