2017 अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाईकोर्ट ने दो दोषियों की अपील पर सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2017 के बहुचर्चित अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए दो अभियुक्तों की अपील पर राज्य सरकार का पक्ष मांगा है। इस मामले में हाल ही में अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति बेच्चू कुरियन थॉमस ने प्रदीप और सलीम एच, जिन्हें वडिवाल सलीम के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। दोनों अभियुक्तों को एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के साथ-साथ अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित करने की भी मांग की है।

हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी 2026 की तारीख तय की।

इससे पहले, 12 दिसंबर को एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने मामले में छह अभियुक्तों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। प्रदीप और सलीम के अलावा दोषी ठहराए गए अन्य अभियुक्तों में सुनील एन एस उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी और विजेश वी पी शामिल हैं।

वहीं, 8 दिसंबर को सत्र न्यायालय ने चार अभियुक्तों को बरी कर दिया था, जिनमें अभिनेता दिलीप भी शामिल थे।

यह मामला 17 फरवरी 2017 का है, जब आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेत्री की कार में जबरन घुसकर उसे करीब दो घंटे तक अपने नियंत्रण में रखा और चलती कार में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस घटना ने पूरे केरल में व्यापक आक्रोश पैदा किया था।

अभियोजन के अनुसार, मुख्य अभियुक्त पल्सर सुनी ने अन्य दोषियों की मदद से अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया।

READ ALSO  सदी पुराना भूमि अनुदान, अब RTI के दायरे में: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के सेंचुरी क्लब को माना "लोक प्राधिकरण"

हाईकोर्ट अभियोजन की आपत्तियां दाखिल होने के बाद अपीलों और सजा निलंबन की मांग पर आगे विचार करेगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles